ग्वालियर: चोरी करने वाले आरोपीगण को दो वर्ष का सश्रम कारवास
ग्वालियर, 27 नवंबर (हि.स.)। न्यायिक मजिस्ट्रेट तपन धारगा की अदालत ने निखिल उर्फ भोला पुत्र प्रकाश सिकरवार, आकाश उर्फ मनिया पुत्र धारा सिंह कुशवाह को चोरी के मामले में दो वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
प्रकरण की पैरवी करने वाले सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मधुलता गर्ग ने बुधवार को बताया कि 24 मई 2021 को फरियादी कमल पंजवानी ने हमराह अपने पड़ौसी विजय कुमार विजयवर्गीय के साथ थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि लाला का बाजार में उसकी बैटरी की दुकान है। कोरोना लॉकडाउन के कारण दुकान 15 अप्रैल 2021 से बंद थी। जब वह 10 मई 2021 की सुबह अपनी दुकान देखने गया तो उसने देखा कि उसकी दुकान के बगल से खाली प्लाट में से किसी चोर ने दुकान की खिड़की का कांच सरकाकर कुंदी खोलकर ुकान में रखी मोटर साइकिलों की एक्साईड कम्पनी की 25 बैटरियां, नगदी 1500 रुपए व एक 24 इंच की एलईडी टीव्ही को चोरी कर लिया है। उसके मोहल्ले के भोला सिकरवार को अक्सर दुकान के आसपास कई बार मंडराते हुए देखा था। उसे उस पर शंका है। वह अपने सामान की तलाश करता रहा इसलिए रिपोर्ट को नहीं आया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना माधौगंज में विवेचना की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार / शरद शर्मा
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