ग्वालियर : दुष्कर्म के आराेपित को 20 वर्ष का कारावास

WhatsApp Channel Join Now

ग्वालियर, 04 अप्रैल (हि.स.)। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व युवती के साथ बलात्कार मामले में न्यायालय ने आरोपित को दोषसिद्ध ठहराते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। नाबालिग के पिता ने 16 मई 2022 को बहोड़ापुर थाने में पहुंचकर रिपोर्ट कराई कि उसकी बेटी अपनी बड़ी बहन के पास गई थी। फिर वह गायब हो गई। नाबालिग को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुलाकर ले गया। पीड़‍िता के पिता के मौखिक रिपोर्ट के आधार पर थाना बहोड़ापुर ने प्रकरण दर्ज कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें अब्दुल सत्तार उर्फ लंगडा के अलावा अन्य अभियुक्त तनु, रुकसार एवं शमशाद के द्वारा ऑटो में डालकर ले जाना और अभियुक्त सत्तार द्वारा मोरवी फैक्ट्री में बलात्कार करना बताया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है ।

हिन्दुस्थान समाचार/शरद

हिन्दुस्थान समाचार / शरद शर्मा

Share this story

News Hub