ग्वालियरः कलेक्ट्रेट में नए कानूनों का हुआ स्वागत

ग्वालियरः कलेक्ट्रेट में नए कानूनों का हुआ स्वागत
WhatsApp Channel Join Now
ग्वालियरः कलेक्ट्रेट में नए कानूनों का हुआ स्वागत


- कलेक्टर ने वाचन कर नए कानूनों का किया स्वागत

ग्वालियर, 1 जुलाई (हि.स.)। समूचे देश व प्रदेश के साथ ग्वालियर जिले के लिये भी एक जुलाई का दिन ऐतिहासिक बना है। भारतीय नागरिकों को संविधान में दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा और उन्हें न्याय दिलाने के लिये तीन नए कानून इस दिन से ग्वालियर जिले में भी लागू हो गए हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने सोमवार को नए कानूनों के प्रमुख बिंदुओं का वाचन कर ग्वालियर जिले में इन कानूनों का स्वागत किया।

जिन पुराने अधिनिय़मों में बदलाव किया गया है, उनमें भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (1898), 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 शामिल हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 को लागू किया गया है। इसी तरह दंड प्रक्रिया संहिता 1898 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लागू किया गया है। तीनों नए कानून एक जुलाई से प्रभावशील हो गए हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्‍वाइन करने के लि‍ये  यहां क्‍लि‍क करें, साथ ही लेटेस्‍ट हि‍न्‍दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लि‍ये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लि‍ये  यहां क्लिक करें।

Share this story