गुनाः सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं भड़काने वाले संदेश भेजने वालों के विरूद्ध होगी वैधानिक कार्यवाही

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
गुना, 14 अप्रैल (हि.स.)। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर कानून-शांति व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163के अन्तर्गत गुना जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रान्तर्गत आगामी आदेश तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं।
जारी आदेशनुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, वॉट्सएप, हाईक, ट्वीटर, एसएमएस, इन्स्टाग्राम, टेलीग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया साईट्स आदि का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, ऑडियो, वीडियो इत्यादि जिससे धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनायें भड़क सकती हैं या साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा होता हो, को प्रसारित नहीं करेगा।सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भडकती हो, को कमेंट, लाईक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा, ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके।कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा, वैमनस्यता पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा।कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर भंडकाने/उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न हो जाये, को प्रसारित नहीं करेगा और न ही लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करेगा तथा न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा।कोई भी व्यक्ति/समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा जिसमें किसी व्यक्ति/संगठन/समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने और उनसे कोई गैर कानूनी गतिविधियां करने हेतु आव्हान किया गया हो, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो।
जारी आदेश संहिता की धारा 163(2) के अन्तर्गत एकपक्षीय पारित किया गया है। पुलिस अधीक्षक गुना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना, समस्त नगर पालिका अधिकारी एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुना को निर्देशित किया गया है कि उक्तादेश का प्रचार-प्रसार विभागीय संसाधनों से कराना सुनिश्चित करेगें।उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223, तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।उक्त आदेश तत्काल प्रभाव लागू होकर 30 अप्रैल 2025 तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर