आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के परिवार को मिली जमानत, पासपोर्ट होंगे जब्त

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आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के परिवार को मिली जमानत, पासपोर्ट होंगे जब्त


आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के परिवार को मिली जमानत, पासपोर्ट होंगे जब्त


भोपाल, 11 अप्रैल (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कोर्ट से परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा, पत्नी दिव्या शर्मा, जीजा विनय आसवानी और जबलपुर निवासी साले रोहित तिवारी को जमानत मिल गई है। इन्हें शुक्रवार को 18वें अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की अदालत से 10 लाख रुपये के बॉन्ड पर जमानत मिली है। वहीं, सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी शरद और चेतन की पेशी 5 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाएगी। कोर्ट ने सभी आरोपियों के पासपोर्ट जब्त करने के भी आदेश दिए हैं, जिससे विदेश न भाग सकें।

पैरवीकर्ता अधिवक्ता योगेंद्र तोमर ने बताया कि सौरभ शर्मा के मामले में चार लोगों की जमानत हुई है। सभी को 10-10 लाख के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दी गई है। इसमें दो कंपनी भी थी, उनकी भी 10-10 लाख के बॉन्ड पर जमानत हुई है। केस की अगली सुनवाई 5 मई को होगी।

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भोपाल ने आरटीओ के करोड़पति पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा उसके सहयोगियों शरद जायसवाल, चेतन सिंह गौर के खिलाफ मंगलवार को कोर्ट में चालान पेश किया था। इसमें इनोवा कार में मिला 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश सौरभ का ही बताया गया है। ईडी ने चालान में 12 आरोपी तय किए हैं। जिसमें सौरभ शर्मा, उसकी मां, पत्नी दिव्या, शरद जायसवाल, चेतन सिंह गौर के अलावा इनकी फर्में और डायरेक्टर भी शामिल हैं। अब तक इस मामले में ईडी ने कुल 100.36 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्ती की है।

अधिवक्ता रजनीश बरया ने बताया कि ईडी ने हजार पन्नों की चार्जशीट में कहा है कि सौरभ और उसके सहयोगियों द्वारा जो भी संपत्ति बनाई गई है, वह मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से कमाई गई है। इसलिए इनके विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। चार्जशीट में सौरभ शर्मा के जीजा रोहित तिवारी, विनय हसवानी, प्यारेलाल केवट के अलावा इनकी फर्मों में शामिल अन्य लोग शामिल हैं। इन फर्मों के जरिए खरीदी गई प्रापर्टी और रजिस्ट्री को राजसात करने की बात भी चार्जशीट में शामिल है। अकेले एक ही फर्म में 15 से अधिक रजिस्ट्री हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

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