राजगढ़ः घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपित को पांच साल की सजा

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राजगढ़ः घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपित को पांच साल की सजा


राजगढ़, 27 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में पदस्थ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष उर्मिला यादव की कोर्ट ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में आरोपित को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

प्रकरण में उपनिदेशक अभियोजन आलोक श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में शासन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजयकुमार जाटव ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि 30 जुलाई 2025 की शाम पीड़ित के माता-पिता बाजार गए थे। इसी दौरान घर में डिस्क ठीक करने के बहाने पहुंचे आरोपित पप्पू उर्फ विजयसिंह (45) पुत्र गोपालसिंह निवासी थावरिया मौहल्ला ने नाबालिग के साथ अशोभनीय हरकत की। माता के लौटने पर बच्ची की चीख सुनाई दी। पूछताछ में पीड़ित ने बताया कि आरोपित ने उसके साथ छेड़छाड़ की और पहले भी इसी तरह की हरकत कर चुका था, लेकिन डर के कारण उसने किसी को नहीं बताया। मामले की शिकायत पर नरसिंहगढ़ थाना पुलिस ने बीएनएस और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराया, घटनास्थल का निरीक्षण किया, न्यायालय में बयान दर्ज कराए तथा विद्यालय से आयु संबंधी दस्तावेज जब्त कर साक्ष्य एकत्र किए। जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपित को धारा 332(सी) और धारा 74 बीएनएस के तहत भी सजा सुनाई।

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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक

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