भोपालः नाबालिग बेटे से वोट डलवाने वाले जिला पंचायत सदस्य पर एफआईआर, पूरी पोलिंग पार्टी निलंबित

भोपालः नाबालिग बेटे से वोट डलवाने वाले जिला पंचायत सदस्य पर एफआईआर, पूरी पोलिंग पार्टी निलंबित
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भोपालः नाबालिग बेटे से वोट डलवाने वाले जिला पंचायत सदस्य पर एफआईआर, पूरी पोलिंग पार्टी निलंबित


भोपाल, 9 मई (हि.स.)। राजधानी भोपाल के बैरसिया थाना क्षेत्र में गत 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान के दौरान नाबालिग बेटे से वोट डलवाने वाले भोपाल जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं, बूथ के पीठासीन अधिकारी संदीप सैनी, उनके सहायक सीआर बाथम, मनोज कुमार मौर्य और मदन गोपाल पटेल को सस्पेंड कर दिया गया है जबकि बूथ पर तैनात प्रधान आरक्षक संतोष को लाइन अटैच किया गया है। यह कार्रवाई गुरुवार को मामले की जांच के बाद की गई है।

दरअसल, तीसरे चरण में शामिल भोपाल लोकसभा सीट के लिए 7 मई को मतदान हुआ था। इस दिन भोपाल के बैरसिया तहसील के मतदान केंद्र क्रमांक 71 खितवास पर जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर ने अपने नाबालिग बेटे से वोट डलवाया था। इसके बाद बेटे से वोट डलवाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद इसे डिलीट भी कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा और निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस नेता पीयूष बबेले ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि भाजपा ने चुनाव आयोग को बच्चों का खिलवाड़ बना दिया है। भोपाल में भाजपा के जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर ने नाबालिग बेटे से वोट डलवाया और उसका वीडियो भी बनाया। उसे फेसबुक पर पोस्ट भी किया। क्या कोई कार्रवाई होगी?

इस ट्वीट के सामने आने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे बैरसिया एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को मामले की जांच सौंपी थी। करीब तीन घंटे में ही जांच पूरी कर एसडीएम गोस्वामी ने अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी। कलेक्टर के निर्देश पर विनय मेहर के खिलाफ बैरसिया थाने में खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 और आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं, प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी समेत पूरे मतदान दल को निलंबित कर दिया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा इस मामले की जांच में घटना सही पाई गई है। इसके बाद पोलिंग बूथ क्रमांक 71 में तैनात पीठासीन अधिकारी संदीप सैनी समेत अन्य मतदान दल को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, वीडियो बना रहे शख्स के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वो वोटिंग के क्षण को यादगार बनाने के लिए पोलिंग सेंटरों के बाहर बने सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से मतदान की गोपनीयता भंग न करें।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश/संजीव

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