इंदौरः दुकानों में प्रशासन द्वारा लगाई गई सील को बिना आदेश खोलने पर दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

इंदौरः दुकानों में प्रशासन द्वारा लगाई गई सील को बिना आदेश खोलने पर दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
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इंदौरः दुकानों में प्रशासन द्वारा लगाई गई सील को बिना आदेश खोलने पर दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज


इंदौर, 18 अप्रैल (हि.स.)। जिला प्रशासन द्वारा द्वारा फटाखा दुकानों एवं अन्य दुकानों द्वारा अग्नि सुरक्षा प्रबंध नहीं करने पर लगाई सील को बिना सक्षम आदेश के खोले जाने पर गुरुवार को दो व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

एसडीएम कल्याणी पांडे ने बताया कि कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशानुसार इंदौर जिले में एक दिन पहले यानी बुधवार को जिला प्रशासन की टीम द्वारा फटाखा दुकानों एवं अन्य दुकानों द्वारा अग्नि सुरक्षा प्रबंध नहीं करने पर इन्हें सील करने की कार्रवाई की गई थी। उन्होंने बताया कि प्रशासन की टीम द्वारा सील की गई दुकानों का गुरुवार को पुनः निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि घनश्यामदास पुत्र नानकराम एवं जय प्रकाश पुत्र सुरेश सुख्यानी की फटाका दुकानों की प्रशासन द्वारा लगाई गई सील को बगैर सक्षम आदेश के खोला गया है, जो विस्फोटक अधिनियम के विरुद्ध एवं शासकीय कार्य में बाधा के रूप में माना जाकर उक्त दोनों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा थाना तेजाजी नगर में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

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