खरगोनः अवैध रेत उत्खनन के मामले में दो लोगों पर 59.40 लाख रुपये का जुर्माना, एफआईआर भी दर्ज
खरगोन, 31 मई (हि.स)। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने रेत के अवैध उत्खनन के मामले में सुलगांव निवासी पीरू पुत्र नजरअली एवं हकीम पुत्र नजरअली पर 59 लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इन दोनों व्यक्तियों द्वारा जुर्माने की राशि समय सीमा में जमा नहीं करने पर यह राशि आरआरसी जारी कर भू राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जाएगी। इसके साथ ही रेत के अवैध उत्खनन में जब्त पोकलेन मशीन को पुलिस अभिरक्षा में नहीं सौंपे जाने के कारण इनके विरुद्ध मण्डलेश्वर थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है।
जिला खनिज अधिकारी सावन चौहान ने शुक्रवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 08 मार्च 2019 को राजस्व एवं खनिज अमले द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्यवाही में पीरू पुत्र नजरअली एवं हकीम पुत्र नजरअली को महेश्वर तहसील के ग्राम सुलगांव की शासकीय भूमि से बिना अनुमति के 990 घन मीटर रेत का अवैध उत्खनन करते हुए पकड़ा गया था। मौके पर टाटा कंपनी की पोकलेन मशीन भी जब्त की गई थी। खनिज अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। कलेक्टर न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद कलेक्टर द्वारा पीरू एवं हकीम पर 59 लाख 40 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
ग्राम जलूद में रेत अवैध भण्डारण जब्त
खनिज अधिकारी सावन चौहान ने बताया कि 26 मई 2024 को ग्राम जलूद में नर्मदा किनारे खनिज निरीक्षक प्रियंका अजनार द्वारा राजस्व तथा पुलिस विभाग के साथ संयुक्त कार्यवाही कर रेत के अवैध भंण्डारण को जब्त किया गया है। जिले में ऐसी ही कार्यवाही सतत जारी रहेगी।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश/प्रभात
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