आगरमालवा : दो खाद्य कारोबारियों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना
आगरमालवा, 23 अप्रैल (हि.स.)। आगरमालवा के अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन न्याय निर्णयन अधिकारी आर.पी. वर्मा के न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए दो खाद्य कारोबारियों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
जारी आदेश के अनुसार, पहले मामले में भैंस के अवमानक दूध के संग्रहण और विक्रय का कारोबार संचालित करने पर श्री कृष्णा दूध डेयरी, नलखेड़ा के संचालक योगेश धाकड़ को दोषी पाया गया। यह कार्रवाई 26 नवंबर 2024 को चलित लैब द्वारा की गई प्राथमिक जांच में नमूना फेल होने के बाद की गई। इसके बाद लीगल सैंपल राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया, जहां पुष्टि होने पर मार्च 2025 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया। न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर 1 लाख 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
दूसरे मामले में समीर किराना स्टोर्स, आगरमालवा के निरीक्षण के दौरान संचालक आरिफ खान को बिना खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीयन के किराना दुकान संचालित करते हुए खाद्य सामग्री का अवैध संग्रहण एवं विक्रय करते पाया गया। इस पर प्रकरण दर्ज किया गया। न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31(2) के उल्लंघन के तहत धारा 55 एवं 58 में दोषी पाते हुए संबंधित कारोबारी पर 1 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस मामले में कार्रवाई तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी एल. कुम्भकार द्वारा की गई थी।
न्यायालय के आदेशानुसार दोनों प्रकरणों में जुर्माना राशि 15 दिवस के भीतर जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा भू-राजस्व संहिता की धारा 96 के तहत वसूली एवं कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राशि जमा होने तक संबंधित की खाद्य अनुज्ञप्ति या पंजीयन निलंबित रहेगा।
हिन्दुस्थान समाचार / रितेश शर्मा

