राजगढ़ः उपभोक्ता अदालत का फैसला, एटीएम से चोरी रुपए मय ब्याज के बैंक करे भुगतान
राजगढ़, 27 सितम्बर (हि.स.)। जिला उपभोक्ता आयोग राजगढ़ के अध्यक्ष सुरेेशकुमार चैबे और सदस्यगणों द्वारा राजगढ़ निवासी उपभोक्ता के मामले में अहम निर्णय पारित किया है। प्रकरण में शुक्रवार को उपभोक्ता अधिवक्ता जेपी.शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस विभाग राजगढ़ पदस्थ एएसआई गोपालसिंह जाट का एसबीआई की राजगढ़ शाखा में खाता है, जिसमें से 18 नवंबर 2019 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिल्ली के बसंतकुंज स्थित एएटीएम से 18 हजार रुपए की राशि अवैध रुप से निकाली गई, जबकि घटनादिनांक को परिवादी उपभोक्ता राजगढ़ शहर में पुलिस विभाग में ड्यूटी पर तैनात था, राशि निकालने का संदेश उन्हे मोबाइल पर प्राप्त हुआ।
परिवादी द्वारा तत्काल आॅनलाइन शिकायत कर एटीएम ब्लाॅक करवाया गया साथ ही घटना की सूचना एसबीआई राजगढ़ को दी तथा अज्ञात के खिलाफ राजगढ़ थाना में लिखित शिकायत की गई। परिवादी को खाता से निकाली गई राशि प्राप्त नही हुई तो अधिवक्ता जेपी. शर्मा के माध्यम से जिला उपभोक्ता अदालत राजगढ़ में सेवा में कमी के आधार पर बैंक तथा एटीएम के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया। प्रकरण में उपभोक्ता अदालत द्वारा दोनों पक्षों की न्यायोचित सुनवाई कर अनावेदक एसबीआई राजगढ़ के विरुद्ध आदेश पारित किया। आदेश दिनांक से दो माह की अवधि में उपभोक्ता गोपालसिंह जाट को उसके खाता से अवैध रुप से निकाले गए 18 हजार रुपए निकासी दिनांक से मय ब्याज के अदा करें साथ ही परिवादी को तीन हजार रुपए मानसिक कष्ट के रुप में हुई क्षति की पूर्ति के रुप में दिए जाए।
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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक
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