जबलपुरः खटवानी मोटर्स के संचालक की जिला अदालत से जमानत खारिज, फर्जी बीमा और रजिस्ट्रेशन का मामला

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जबलपुरः खटवानी मोटर्स के संचालक की जिला अदालत से जमानत खारिज, फर्जी बीमा और रजिस्ट्रेशन का मामला


जबलपुर, 02 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के जबलपुर में शुक्रवार को जिला अदालत ने फर्जी इनवॉइस,बीमा और रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेजों में हेराफेरी के मामले में खटवानी मोटर्स के संचालक रोहित खटवानी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। एक शिकायत पर ईओडब्ल्यू की जांच में खुलासा हुआ कि एक ही वाहन के लिए दो इनवॉइस और दो बीमा पॉलिसी बनाई गईं और शोरूम के कंप्यूटर सिस्टम से दस्तावेजों की तारीखें बदली गईं।

जांच एजेंसी का दावा है कि यह केवल एक मामला नहीं, बल्कि शोरूम से बिक रही कई गाड़ियों के दस्तावेजों में गड़बड़ी की आशंका है। गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज होने और चार साल की जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। जांच में सामने आया है कि शोरूम स्तर पर ही इनवॉइस, बीमा और रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेजों में हेराफेरी की गई। मामले में शोरूम मालिक रोहित खटवानी जांच में दोषी पाए जाने के बाद फरार है, जबकि जिला अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

मामले में बताया जाता है कि किशोर नायडू ने 23 अक्टूबर 2019 को खटवानी मोटर्स से सुजुकी एक्सिस 125 खरीदी। वाहन की पूरी कीमत, बीमा और रजिस्ट्रेशन शुल्क उसी दिन जमा कराया गया था। लेकिन 30 अक्टूबर 2019 को सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। बीमा क्लेम के दौरान परिजनों को पता चला कि शोरूम द्वारा दिए गए बीमा दस्तावेज फर्जी हैं।

जांच में यह भी सामने आया कि मौत के बाद 4 नवंबर 2019 की नई कूटरचित इनवॉइस तैयार कर वाहन का रजिस्ट्रेशन कराया गया, जिससे मृतक के परिवार को बीमा लाभ से वंचित कर दिया गया। इस सम्पूर्ण मामले की शिकायत ईओडब्ल्यू में कई गयी थी। ईओडब्ल्यू की जांच उपरांत पूरा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। इस मामले में रोहित खटवानी फिलहाल फरार है, उसके द्वारा बचाव हेतु हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है, जिस पर सुनवाई होना बाकी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक

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