दतिया: बिजली बिल बकाया होने पर शस्त्र लाइसेंसधारी भी कार्रवाई के दायरे में

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दतिया: बिजली बिल बकाया होने पर शस्त्र लाइसेंसधारी भी कार्रवाई के दायरे में


दतिया, 22 सितंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में विद्युत बिलों की बकाया राशि की वसूली के लिए जिला प्रशासन और विद्युत विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। बड़े बकायादारों के खिलाफ पहले की गई कार्रवाई के बाद अब शस्त्र लाइसेंसधारी विद्युत उपभोक्ता भी वसूली अभियान के दायरे में आ गए हैं। जिला प्रशासन ने मंगलवार को आधा दर्जन से अधिक नए शस्त्र लाइसेंसधारी विद्युत बकायादारों को नोटिस जारी किए हैं।

नोटिस में संबंधित उपभोक्ताओं को लंबित विद्युत देय राशि जमा करने और निर्धारित अवधि में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में बकाया राशि का भुगतान नहीं करने अथवा संतोषजनक जवाब नहीं देने पर नियमानुसार शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है।

विद्युत विभाग द्वारा दतिया में बड़े बकायादारों की लगातार समीक्षा की जा रही है। इससे पहले करीब 200 शस्त्र लाइसेंसधारी विद्युत बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। विभाग के अनुसार इन कार्रवाइयों के बाद बकाया विद्युत राशि की वसूली में भी सफलता मिली है।

अब नए चिन्हित बकायादारों को नोटिस जारी किए जाने से संकेत है कि बड़े और लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन और विद्युत विभाग बकायादारों की जानकारी का परीक्षण कर उपलब्ध वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर रहे हैं।

दतिया शहर में 10 हजार से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं पर 90 करोड़ रुपये से अधिक की विद्युत देय राशि बकाया है। शासन के निर्देशानुसार लंबे समय से राशि जमा नहीं करने वाले और बड़े बकायादारों से वसूली के लिए चरणबद्ध कार्रवाई की जा रही है।

विभाग द्वारा बकायादार उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड खंगालने के साथ संबंधित विभागों के समन्वय से भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि बकाया राशि की वसूली के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।

अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से समय पर विद्युत बिल का भुगतान करने की अपील की है। प्रशासन ने कहा कि बिजली बिल की बकाया राशि का समय पर भुगतान करना प्रत्येक उपभोक्ता की जिम्मेदारी है। बड़े बकायादारों से लंबित राशि की वसूली के लिए नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और संबंधित उपभोक्ताओं को समय रहते अपना बकाया जमा करना चाहिए।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजू विश्वकर्मा

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