दमोह: पूर्व विधायक रामबाई को दो मामलों में तीन-तीन माह की सजा

दमोह: पूर्व विधायक रामबाई को दो मामलों में तीन-तीन माह की सजा
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दमोह: पूर्व विधायक रामबाई को दो मामलों में तीन-तीन माह की सजा


दमोह, 31 जनवरी (हि.स.)। दमोह जिले के पथरिया विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक एवं बीएसपी नेता रामबाई सिंह परिहार को न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में तीन-तीन माह की सजा सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पहला मामला वर्ष 2016 में एक विद्युत कर्मचारी को उसके निवास पर जाकर अपशब्द कहने और धमकी देने का है। जबकि दूसरा मामला दमोह के तत्कालीन कलेक्टर एस.कृष्ण चेतन्य को कलेक्ट्रेट परिसर में धमकी देने और अपशब्द कहने का है। दोनों ही मामलों में एमपीएमएलए कोर्ट ने 31 जनवरी बुधवार को निर्णय सुनाया है। जिसमें रामबाई सिंह परिहार के साथ पांच अन्य लोगों को भी सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि अब तक चार मामलों में पूर्व विधायक रामबाई को सजा सुनाई जा चुकी है।

हिन्दुस्थान समाचार/ डा.हंसा वैष्णव

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