जबलपुर पुलिस की अपराध समीक्षा बैठक: लंबित मामलों और शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश

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जबलपुर पुलिस की अपराध समीक्षा बैठक: लंबित मामलों और शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश


जबलपुर पुलिस की अपराध समीक्षा बैठक: लंबित मामलों और शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश


जबलपुर, 27 अक्टूबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय ने मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम में राजपत्रित अधिकारियों की बैठक लेकर पूर्व में दिए गए निर्देशों के पालन और अपराधों की स्थिति की संभागवार समीक्षा की। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई, लंबित गंभीर अपराधों, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और सीसीटीएनएस से जुड़े कार्यों की समीक्षा कर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए।

बैठक में एएसपी शहर डॉ. आयुष जाखड़, एएसपी ग्रामीण अनु बेनिवाल, एएसपी जोन-4 पल्लवी शुक्ला, एएसपी जोन-5 अंजना तिवारी और एएसपी यातायात अखिलेश तिवारी सहित अन्य राजपत्रित अधिकारी उपस्थित रहे।

एसपी ने हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, झपटमारी, नकबजनी, एससी-एसटी एक्ट और महिला संबंधी अपराधों की थानावार समीक्षा की। लंबित मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी, चोरी गई संपत्ति की बरामदगी और विवेचना पूरी कर समय पर चालान पेश करने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन, वरिष्ठ कार्यालयों और जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का समयसीमा में निराकरण करने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में सीसीटीएनएस के तहत ई-साक्ष्य, ई-विवेचना, ई-एफआईआर, ई-चालान और ई-समंस की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों से डिजिटल कार्यों में आ रही व्यावहारिक समस्याओं की जानकारी लेकर उनके समाधान के निर्देश दिए गए। ई-जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर की जांच जल्द पूरी कर पोर्टल पर लंबित मामलों का निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया। 60 और 90 दिन से लंबित चालानों तथा ई-साक्ष्य की मॉनिटरिंग पर भी चर्चा हुई।

एसपी ने साइबर फ्रॉड, सोशल मीडिया के जरिए होने वाली ठगी और अन्य साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों पर तत्काल प्रतिक्रिया देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए समय पर कार्रवाई की जाए। साथ ही आदतन अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाने को कहा।

बैठक में कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण और प्रदर्शन पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए गए। एसपी ने स्पष्ट किया कि जबलपुर जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू है। उल्लंघन पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए।

एसपी ने सभी राजपत्रित अधिकारियों को अपने स्तर पर लंबित जांच शीघ्र पूरी करने, शिकायतों का निराकरण करने और अपराधों की विवेचना में अनावश्यक देरी रोकने के निर्देश दिए।

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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक

Livevns.news Desk
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