मंदसौर: सडकों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों को लेकर न्यायालय ने लिया संज्ञान, अधिकारियों को किया तलब
मंदसौर, 13 फरवरी (हि.स.)। शहर की सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों को हटाने के मामले में मुख्य नगरपालिका अधिकारी मंदसौर के खिलाफ 24 जुलाई 2023 को नगर के अधिवक्ता विनोद सालवी द्वारा अवमानना याचिका पेश की गई थी। जिसकी सुनवाई मंगलवार को न्यायालय में हुई।
न्यायालय ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से आवारा मवेशी हटाने के संबंध में पशु मालिकों के विरूद्ध परिवाद पेश करने और आवारा मवेशी हटाने के सबंध में जानकारी चाही थी। जिस पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी मंदसौर द्वारा औपचारिकता निभाते हुऐ मात्र 2000 रूपये की जुर्माना रसीद और मिश्रीलाल ग्वाला, हैदर शाह, सुमित हिनवार के विरूद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट मंदसौर में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत् परिवाद पेश करने और आवारा मवेशी सड़कों पर से हटाने के लिए पूर्व में नियुक्त दरोगाओं की सूची और नाम मात्र मवेशी पकड़ते हुऐ फोटोग्राफ्स पेश किये हैं। आवारा मवेशियों को पकडने के संबंध में अखबारों की कटिंग पेश की है। वहीं अधिवक्ता सालवी द्वारा न्यायालय में नगरपालिका द्वारा शहर से एकत्रित कचरा डालने वाले स्थान जो न्यायालय रोड़ पर किले के नीचे स्थित है पर 30 से अधिक मवेशियों के कचरे में से गंदगी खाते हुऐ फोटो ग्राफ्स पेश किये हैं।
ज्ञात हो कि आवारा मवेशियों की संख्या अभी सड़कों पर देखने को मिलती है और न्यायालय में अवमानना याचिका प्रस्तुत होने के पश्चात् भी न्यायालय की कार्यवाही से बचने के लिए औपचारिकता पूर्वक आवारा मवेशी हटाने की कार्यवाही की जा रही है। आये दिन मवेशियों से हादसे की जानकारी प्राप्त हो रही है। इससे पूर्व न्यायालय की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में सुरेन्द्रसिंह सिसोदिया एडव्होकेट, अजय सिखवाल एडव्होकेट द्वारा सड़कों पर आवारा मवेशी घूमने के संबंध में शपथ पत्र एवं जयवर्धन गुप्ता एडव्होकेट ने आवारा मवेशी सड़कों पर घूमते हुऐ 65 बी साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र सहित सीडी प्रस्तुत की है। मंगलवार को हुई सुनवाई में न्यायालय में नगरपालिका द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर अंतिम बहस हेतु 28.03.2024 तारीख नियत की है।
हिन्दुस्थान समाचार/अशोक झलौया
हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिये यहां क्लिक करें, साथ ही लेटेस्ट हिन्दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लिये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लिये यहां क्लिक करें।