राजगढ़ः नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को 20 साल का सश्रम कारावास

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राजगढ़ः नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को 20 साल का सश्रम कारावास


राजगढ़, 30 दिसम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ पदस्थ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अशोक भारद्वाज की कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को 20 साल के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीओपी मनोज मिंज द्वारा की गई।

जानकारी के अनुसार 2021 में पीड़ित ने थाना में शिकायत दर्ज की, एक साल पहले स्कूल जाने के दौरान उसकी पहचान दीपक पुत्र मेहताब साहू निवासी उदपुरिया थाना नरसिंहगढ़ से हुई। इसी दौरान उसने मोबाइल नंबर लिया और वह बातचीत करने लगा। इसके बाद आरोपित बातों में लेकर उसे घर बुलाता और जबरन उसके साथ गलत काम करता था।

पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर आरोपित के खिलाफ धारा 376, 376(2)(एन), 506, 5/6 पाॅक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपित दीपक पुत्र मेहताब साहू को 20 साल का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक

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