राजगढ़ : जमीन-मकान के विवाद में छोटे भाई की हत्या, बड़े भाई और भाभी को उम्रकैद

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राजगढ़ : जमीन-मकान के विवाद में छोटे भाई की हत्या, बड़े भाई और भाभी को उम्रकैद


राजगढ़, 28 अक्टूबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर में जमीन, मकान और दुकान के किराए की रकम को लेकर छोटे भाई की हत्या के मामले में अदालत ने बड़े भाई और भाभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अतुलराज भलावी की अदालत ने बुधवार को दोषी बाबूलाल पुष्पद और उसकी पत्नी सोनाबाई पर 3-3 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय ने मृतक की पत्नी को आर्थिक सहायता दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़ को अनुशंसा की है।

अभियोजन के अनुसार, घटना 15 अगस्त 2025 की सुबह करीब 7 बजे सारंगपुर के कीड़ी रोड पर हुई थी। जमीन, मकान और दुकान के किराए की रकम को लेकर बाबूलाल पुष्पद और उसकी पत्नी सोनाबाई का छोटे भाई कमल पुष्पद से विवाद हुआ था। आरोप था कि विवाद के दौरान बाबूलाल ने कमल पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। अभियोजन ने सोनाबाई को भी वारदात में सहयोगी बताया था।

मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी उपलब्ध नहीं था। मृतक की मां को घटना का चश्मदीद बताया गया था, लेकिन लकवा होने के कारण अदालत में उनके बयान दर्ज नहीं हो सके। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मामला प्रस्तुत किया।

पुलिस ने आरोपितों से संबंधित कुल्हाड़ी और कपड़ों को फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) जांच के लिए भेजा था। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 18 साक्षियों के बयान भी दर्ज कराए गए। साक्षियों के कथनों, एफएसएल रिपोर्ट और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने बाबूलाल और सोनाबाई को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 3-3 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

न्यायालय ने मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 के तहत मृतक की पत्नी को आर्थिक सहायता दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़ को अनुशंसा भेजी है। प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी आकांक्षा हाड़ा ने की थी। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक शिव प्रसाद शर्मा ने पैरवी की।

हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक

Livevns.news Desk
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