राजगढ़ः महिला के साथ मारपीट करने वाले पति-पत्नी सहित बेटे को एक साल का सश्रम कारावास

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राजगढ़ः महिला के साथ मारपीट करने वाले पति-पत्नी सहित बेटे को एक साल का सश्रम कारावास


राजगढ़, 24 फरवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी स्वाति गोयल की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए महिला के साथ मारपीट करने वाले पति-पत्नी और बेटे को एक-एक साल का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रही एडीओपी स्वर्णलता यादव ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि 9 नवंबर 2019 को फरियादी अनीशा बी ने शिकायत दर्ज की, खेत पर फसल देखने गई थी तभी पुराने जमीन विवाद को लेकर मुस्तफा खां, उसकी पत्नी कल्ली बी और बेटा इरफान खां गाली-गलौंज करने लगे। विरोध करने पर उन्होंने डंडों से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में महिला के सिर में गंभीर चोटें लगी। पुलिस ने मामले में आरोपितों के खिलाफ धारा 294, 323, 325, 506 के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर मुस्तफा पुत्र बाबर खां, उसकी पत्नी कल्लीबी और बेटे इरफान को एक-एक साल का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक

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