भ्रष्टाचार प्रकरण में चालान पेश होने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी निलंबित

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भ्रष्टाचार प्रकरण में चालान पेश होने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी निलंबित


- नगरीय विकास एवं आवास विभाग की कार्रवाई: निलंबन अवधि में मुख्यालय रीवा निर्धारित

भोपाल, 12 अक्टूबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने भ्रष्टाचार के आपराधिक मामले में न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत होने के उपरांत प्रशासनिक अनुशासन एवं नीतिगत नियमों के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद कोठी (जिला सतना) संजय सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त), संभाग रीवा द्वारा प्रस्तुत चालान के आधार पर की गई है।

जनसंपर्क अधिकारी अवंतिका जायसवाल ने सोमवार को बताया कि विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) संभाग रीवा द्वारा संजय सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा 7, 7(क), 13(1)(क) तथा 13(2) के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया गया था। इस मामले में लोकायुक्त पुलिस द्वारा 30 सितंबर 2026 को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), रीवा के समक्ष आरोप-पत्र (चालान) प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 05/2026 दर्ज किया गया है। निलंबन की इस अवधि के दौरान सिंह का मुख्यालय 'कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, संभाग रीवा' नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / उम्मेद सिंह रावत

Livevns.news Desk
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