उमरिया : अमृत सरोवर भुगतान मामले में गिंजरी सरपंच पद से हटाए गए

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उमरिया : अमृत सरोवर भुगतान मामले में गिंजरी सरपंच पद से हटाए गए


उमरिया, 7 जुलाई (हि.स.)। मध्‍य प्रदेश के उमरिया जिले की पाली जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत गिंजरी के सरपंच नन्हू सिंह को कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही के आरोप में पद से पृथक कर दिया गया है। यह कार्रवाई अमृत सरोवर निर्माण कार्य में लगे ट्रैक्टर-ट्रॉली का किराया लंबे समय तक भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत के बाद की गई।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) अभय सिंह ओहरिया ने बताया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-40 के तहत सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

जानकारी के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत वर्ष 2025-26 में ग्राम बरबसपुर स्थित जोगी नाला पर अमृत सरोवर निर्माण कार्य कराया गया था। इस कार्य में ट्रैक्टर-ट्रॉली उपलब्ध कराने वाले सियाराम महरा का करीब 2.19 लाख रुपये का भुगतान लगभग आठ महीने से लंबित था।

शिकायतकर्ता ने भुगतान नहीं मिलने पर सीएम हेल्पलाइन, कलेक्टर और संभागायुक्त की जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में सामने आया कि ग्राम पंचायत के खाते में राशि उपलब्ध होने के बावजूद सरपंच और सचिव द्वारा भुगतान नहीं किया गया। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए सरपंच को पद से हटा दिया गया।

हालांकि इस कार्रवाई के बाद ग्राम पंचायत सचिव की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। शिकायत में सरपंच के साथ सचिव की जिम्मेदारी का भी उल्लेख है, लेकिन अब तक सचिव के विरुद्ध किसी कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। इसे लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा बनी हुई है।

हिन्दुस्थान समाचार / सुरेन्‍द्र त्रिपाठी

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