अनूपपुर: सहकारी समिति कोठी की दो दुकानों पर खाद्यान्न की हेराफरी मामले में विक्रेता पर मामला दर्ज

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अनूपपुर: सहकारी समिति कोठी की दो दुकानों पर खाद्यान्न की हेराफरी मामले में विक्रेता पर मामला दर्ज


अनूपपुर: सहकारी समिति कोठी की दो दुकानों पर खाद्यान्न की हेराफरी मामले में विक्रेता पर मामला दर्ज


अनूपपुर, 11 सितंबर (हि.स.)। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कोठी अंतर्गत आने वाले शासकीय उचित मूल्य की दुकान खोडऱी नंबर 1 एवं मझौली में खाद्यान्न वितरण कार्य में अनियमितता करते हुए खाद्यान्न स्टॉक में धोखाधड़ी करते हुए पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न देने से वंचित करने के मामले में विक्रेता अनुराग पांडेय निवासी गुलीडांड बिजुरी के खिलाफ 10 सितम्बर को दो अलग-अलग थाना कोतमा एवं बिजुरी में धारा 318(4),316(5) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मामला दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया है। साथ ही प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित कोठी के प्रबंधक द्वारा विक्रेता को सेवा नियम के तहत बुधवार को निलंबित कर दिया गया है।

यह है मामला

शासकीय उचित मूल्य की दुकान खोडऱी नंबर 1 एवं शासकीय दुकान मझौली में विक्रेता अनुराग पांडेय द्वारा पात्र हितग्राहियों को पीओएस मशीन में अंगूठा (बॉयोमेट्रिक) लगवाकर उन्हे राशन वितरण नही किए जाने की खबर का प्रकाशन के बाद कलेक्टर हर्षल पंचोली ने मामले को संज्ञान में लेते हुए खाद्य विभाग को दोनो दुकान की जांच के निर्देश दिए गए। जिस पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अभिषेक उपाध्याय ने 1 सितम्बर को खोडऱी नंबर 1 एवं मझौली दोनो दुकान की जांच करते हुए खाद्यान्न स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया, दोनो दुकानों में 238.15 क्विंटल चावल,88.08 क्विंटल गेहॅू,4.87 क्विंटल नमक एवं 47 किलो शक्कर अनुमानित कीमत 11 लाख 83 हजार 159 रूपए का कम पाया गया था,जिसका जांच प्रतिवेदन कलेक्टर न्यायालय में पेश किया गया।

खोडऱी दुकान में 185 क्विंटल खाद्यान्न की हेराफेरी

शा. उचित मूल्य की दुकान खोडऱी नंबर 1 के विक्रेता अनुराग पांडेय द्वारा शासकीय खाद्यान्न की अफरा तफरी कर अनैतिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से गरीब पात्र हितग्राहियों को वितरण किए जाने वाला खाद्यान्न का अवैध तरीके से विक्रय करते हुए अनैतिक लाभ अर्जित किया गया। जहां एईपीडीएस पोर्टल में दर्ज स्टॉक के आधार पर दुकान का भौतिक सत्यापन किए जाने पर दुकान में 134.06 क्विंटल चावल,47.59 क्विंटल गेहूं,3.24 क्विंटल नमक एवं 21 किलो शक्कर कम पाया गया,जिसे विक्रेता द्वारा अनैतिक लाभ अर्जित करते हुए शासन को 6 लाख 60 हजार 669 रूपए की क्षति पहुंचाई गई,जिस पर कोतमा थाना में मामला दर्ज किया गया।

मझौली दुकान में 147 क्विंटल खाद्यान्न का गबन

उक्त विक्रेता अनुराग पांडेय को आवंटित दुकान मझौली की जांच की गई। जांच के दौरान कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा स्टॉक के भौतिक सत्यापन करने पर 104.09 क्विंटल चावल,41.21 क्विंटल गेहॅूं,1.63 क्विंटल नमक एवं 26 किलो शक्कर अनुमानित कीमत 5 लाख 22 हजार 490 रूपए कम पाया गया,जांच के दौरान विक्रेता द्वारा शासकीय खाद्यान्न की कालाबाजारी कर अनैतिक लाभ कमाते हुए शासन को लाखों रूपए की क्षति पहुंचाई गई। जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश में बिजुरी थाना में विक्रेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला

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