राजगढ़ः बाल विवाह रुकवाकर परिजनों सहित सहयोगियों पर किया केस दर्ज

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राजगढ़ः बाल विवाह रुकवाकर परिजनों सहित सहयोगियों पर किया केस दर्ज


राजगढ़ः बाल विवाह रुकवाकर परिजनों सहित सहयोगियों पर किया केस दर्ज


राजगढ़,15 अप्रैल(हि.स.)। जिले के थाना भोजपुर क्षेत्र के ग्राम कुशलपुरा में बाल विवाह का मामला सामने आने पर बुधवार को पुलिस और प्रशासन ने त्वरित एवं सख्त कार्रवाई की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केएल. बंजारे, एसडीओपी खिलचीपुर धर्मवीरसिंह नागर एवं थानाप्रभारी अजय सिंह यादव के मार्गदर्शन में की गई।

महिला एवं बाल विकास विभाग खिलचीपुर की सुपरवाइजर संतोष चैहान द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर थाना भोजपुर में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 10 एवं 11 के तहत मामला दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार 14 अप्रैल को एक नाबालिग बालक और नाबालिग बालिका का विवाह संपन्न कराया गया था, जिनकी पहचान गोपनीय रखी गई है। घटना की पुष्टि के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम, जिसमें संतोष चैहान एवं जिला समन्वयक रजनी प्रजापति (आहिंसा वेलफेयर सोसायटी) शामिल थीं, मौके पर पहुंची। जांच के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं ग्राम चैकीदार द्वारा बाल विवाह की पुष्टि की गई और विधिवत पंचनामा तैयार किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बालक एवं बालिका के माता-पिता सहित विवाह में सहयोग करने वाले टेंट संचालक, घोड़ी संचालक, प्रिंटिंग प्रेस संचालक, हलवाई एवं पंडित के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की। इस कार्रवाई में थाना भोजपुर पुलिस स्टाफ तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिला पुलिस ने आमजन से अपील की है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने में सहयोग करें और ऐसी किसी भी घटना की सूचना तुरंत प्रशासन को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक

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