राजगढ़ः दहेज प्रताड़ना के दो मामले दर्ज, पति-पत्नी विवाद में पुलिस ने की कार्रवाई
राजगढ़, 07 अप्रैल(हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में दहेज मांग को लेकर प्रताड़ना के दो अलग- अलग मामले सामने आए हैं। बोड़ा कस्बा और ब्यावरा शहर में दो महिलाओं ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, दहेज की मांग करने तथा धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मंगलवार को दोनों मामलों में दहेज प्रतिषेध अधिनियम सहित बीएनएस की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पहला मामला बोड़ा थाना क्षेत्र का है। यहां पिंजारा मोहल्ला निवासी 34 वर्षीय चांदनीबी ने शिकायत दर्ज कराई कि उसका पति इरफान पुत्र मुबारिक खान, निवासी भवानीमंडी राजस्थान, पिछले सवा दो साल से दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। पीड़िता का कहना है कि प्रताड़ना से तंग आकर वह मायके बोड़ा में रहने को विवश है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ धारा 85 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
दूसरा मामला ब्यावरा शहर के शिवाजी नगर क्षेत्र का है। यहां 21 वर्षीय ऋषिका चैहान ने पति धनंजय पुत्र पवन चैहान और सास साधना चैहान, निवासी विनायक नगर, पर दहेज की मांग को लेकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पीड़िता के अनुसार विरोध करने पर आरोपितों ने उसके साथ-साथ उसके पिता के साथ भी मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले में धारा 85, 296, 115(2) और 351(3) बीएनएस के तहत केस दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। दोनों मामलों में पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक

