आईएएस तरुण भटनागर और भाजपा नेता जादौन के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस
ग्वालियर, 22 अक्टूबर (हि.स.)। विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी (आईएएस) तरुण भटनागर और ग्वालियर के भाजपा नेता राकेश जादौन के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। लोकायुक्त संगठन ग्वालियर द्वारा जांच उपरांत शनिवार को 'विशेष क्षेत्र प्राधिकरण ग्वालियर (साडा)' के तत्कालीन अध्यक्ष राकेश जादौन, जिला पंचायत सीईओ तरुण भटनागर व अन्य के खिलाफ पद के दुरुपयोग का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
ग्वालियर के वरिष्ठ भाजपा नेता और तत्कालीन साडा अध्यक्ष राकेश जादौन और तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ तरुण भटनागर के खिलाफ नियम विरुद्ध तरीके से औद्योगिक विकास एवं भवन अनुज्ञा देने के लगभग छह वर्ष पुराने मामले में ढाई वर्ष पहले शिकायत हुई थी। लोकायुक्त संगठन ने प्रारंभिक जांच के बाद शनिवार को प्रकरण दर्ज कर लिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी एवं तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ तरुण भटनागर वर्तमान में निवाड़ी जिला कलेक्टर हैं। लोकायुक्त महानिदेशक कैलाश मकवाना ने इसकी पुष्टि की है।
मामले में हुई शिकायत के अनुसार ग्वालियर साडा के तत्कालीन अध्यक्ष राकेश जादौन और तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ तरुण भटनागर ने अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर अधिकार नहीं होने के बावजूद रायऊ डिस्टलरी को 26 हेक्टेयर से अधिक आवासीय, सार्वजनिक व अर्धसार्वजनिक लैंडयूज की जमीन मुहैया कराने के संबंध में नियमों के विरुद्ध जाकर कार्य किया। इन लोगों ने शराब फैक्ट्री के लिए ग्वालियर का मास्टर प्लान भी बदल दिया, जिससे शासन को एक करोड़ से अधिक रुपयों के राजस्व की हानि हुयी। यह सभी लाभ वर्ष 2016 में दिलाए गए। शिकायत की जांच में पाया गया कि डिस्टलरी (शराब फैक्ट्री) को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से साडा के वरिष्ठ अधिकारियों ने षड्यंत्र किया और ग्राम कुलैथ तथा ग्राम पंचायत पुरानी छावनी के तहत आने वाले गांवों की भूमियों पर नियम विरुद्ध तरीके से औद्योगिक विकास एवं भवन अनुज्ञा प्रदाय की गयी। अपराध डिस्टलरी के पदाधिकारियों और अन्य संबंधितों के खिलाफ भी दर्ज किया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

