इंदौरः जिले को बालभिक्षुक मुक्त बनाने के लिए भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान जारी

इंदौरः जिले को बालभिक्षुक मुक्त बनाने के लिए भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान जारी
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इंदौरः जिले को बालभिक्षुक मुक्त बनाने के लिए भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान जारी


इंदौर, 15 फरवरी (हि.स.)। इंदौर जिले को बालभिक्षुक मुक्त बनाये जाने हेतु कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार विभिन्न विभागों के 07 संयुक्त दलों का गठन किया गया है। उक्त गठित दलों द्वारा लगातार इंदौर जिले के विभिन्न चौराहों एवं धार्मिक स्थलों पर बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान चलाया जा रहा है।

गठित दलों द्वारा गुरुवार को भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान चलाया गया। जिसमें कुल 101 पंडित, मौलवी एवं आमजन एवं 13 परिवारों, माता पिता एवं 02 बालकों को दल के सदस्यों द्वारा भिक्षावृत्ति नहीं करने की समझाईश दी गई एवं दोबारा भिक्षावृत्ति करते पाये जाने पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं संशोधित अधिनियम 2021 की धारा 76 (1) के अंतर्गत कार्यवाही के प्रावधान से अवगत कराया गया। जिसमें दोषी को पांच वर्ष तक का कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना दण्डनीय होगा की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही साथ 1 बालिका को संस्था राजकीय बाल संरक्षण आश्रम इंदौर एवं 1 बालक को संस्था लोक बिरादरी ट्रस्ट अरमान इंदौर में बाल कल्याण समिति जिला इंदौर के आदेश से प्रवेश दिया गया। दलों द्वारा अब तक 477 लोगों को भिक्षावृत्ति नहीं करने की समझाईस दी जा चुकी है और 13 बच्चों को अभिरक्षा में लिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

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