अनूपपुर: विवाद के बाद भिखारी की हत्या, आरोपियों को आजीवन कारावास एंव जुर्माना

WhatsApp Channel Join Now
अनूपपुर: विवाद के बाद भिखारी की हत्या, आरोपियों को आजीवन कारावास एंव जुर्माना


अनूपपुर, 2 दिसंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल की न्यायालय ने कोतवाली के हत्या के आरोपी 30 वर्षीय भोला पाव पुत्र रामदयाल पाव एवं 39 वर्षीय राजेश सेानवाली उर्फ राजू पुत्र स्व. रामनारायण सोनवाली को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 8,000/-रू0 जुर्माना की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने मंगलवार काे बताया कि घटना 7 दिसम्बर 2021 को अनूपपुर कोतवाली में सूचनाकर्ता ने जानकारी दी कि फैयाद मोहम्मद के घर के पीछे कच्ची रास्ता के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हैं जिस पर पुलिस ने मौका निरीक्षण कर धारा 174 जाफौ देहाती मर्ग इंटीमेशन लेख प्रथम सूचना दर्ज कर जांच प्रारंभ की जिस पर भोला पाव निवासी सड्डी बडका टोला, कोतमा एंव राजेश सेानवाली उर्फ राजू पिता स्व. रामनारायण सोनवाली, पुरानी बस्ती, तेन्दूपारा थाना पेन्ड्रा, जिला जीपीएम छत्तीसगढ़, हाल निवासी अनूपपुर को हिरासत में लिया और पूछतांछ में बताया कि भिखारी शनि बाबा से विवाद होनेपर मारपीट के दौरान हत्या हो गई, जिस पर पुलिस ने गिरफ्तार कर अपराध की धारा 302,201 भ0दं0स0 के तहत पंजीबद्ध किया गया। साथ ही हत्या में प्रयोग की गई चाकू और डंडा को पास में पेड़ के पास छुपा दिया था जिसे पुलिस ने जप्त कर संपूर्ण विवेचना के उपरांत अंतिम प्रतिवेदन के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल की न्यायालय में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने 15 साक्षियों के साक्ष्य और 33 दस्तावेजों को प्रस्तुत किया और रखे गये तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए हत्या के आरोपी भोला पाव और राजेश सोनवाली उर्फ राजू को न्यायालय ने दोषसिद्ध ठहराया।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला

Share this story