अशोकनगर: स्मैक बेचने की फिराक में खड़े तस्कर को एक वर्ष का सश्रम कारावास

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अशोकनगर: स्मैक बेचने की फिराक में खड़े तस्कर को एक वर्ष का सश्रम कारावास


अशोकनगर,02 जुलाई(हि.स.)। मध्य प्रदेश के अशोकनगर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय ने नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए एक अहम फैसला सुनाया है।

गुरुवार को मिली जानकारी अनुसार न्यायालय अवैध रूप स्मैक बेंचने के उद्देश्य से अपने कब्जे में रखने के आरोपी अमजद खान (उम्र 25 वर्ष) निवासी घोषी मोहल्ला, आरोन (गुना) को दोषी पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड (जुर्माने) से दंडित किया है।

कैसे जाल में फंसा स्मैक तस्कर?एडीपीओ एवं मीडिया सेल प्रभारी यशपाल सिंह यादव से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला जून 2020 का है। 20 जून 2020 को थाना कोतवाली में पदस्थ उपनिरीक्षक रवि कौशल को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि विदिशा रोड़ पर पुराने एसपी ऑफिस के पास एक व्यक्ति अपने पास भारी मात्रा में मादक पदार्थ स्मैक छिपाकर बेचने की नीयत से खड़ा है।

पुलिस टीम ने गवाहों को साथ लेकर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी। पुलिस बल को देखते ही संदिग्ध युवक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन मुस्तैद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे मौके पर ही दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम अमजद खान निवासी आरोन (गुना) बताया।

कैप्री की जेब से बरामद हुई स्मैक:जब पुलिस टीम द्वारा आरोपी की तलाशी ली गई, तो उसके द्वारा पहनी गई कैप्री की दाहिनी जेब से एक सफेद रंग की प्लास्टिक की पन्नी मिली। पन्नी खोलने पर उसमें हल्के भूरे मटमैले रंग का स्मैक पाउडर बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर ही तौल और जब्ती की कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।

न्यायालय ने माना दोषी:पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान जब्तशुदा संदिग्ध पाउडर को जांच के लिए शासकीय प्रयोगशाला भेजा गया था। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में भी इस बात की शत-प्रतिशत पुष्टि हुई कि जब्त किया गया पदार्थ अत्यंत नशीला स्मैक ही था। इसके बाद पुलिस ने मजबूत साक्ष्यों के साथ चालान न्यायालय में पेश किया, जहां केस की गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया।

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हिन्दुस्थान समाचार / देवेन्द्र ताम्रकार

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