अनूपपुर: नर्मदा तट से 300 मीटर तक निर्माण प्रतिबंधित, नप अमरकंटक ने लगाया जागरूकता बोर्ड

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अनूपपुर: नर्मदा तट से 300 मीटर तक निर्माण प्रतिबंधित, नप अमरकंटक ने लगाया जागरूकता बोर्ड


अनूपपुर: नर्मदा तट से 300 मीटर तक निर्माण प्रतिबंधित, नप अमरकंटक ने लगाया जागरूकता बोर्ड


अनूपपुर, 23 सितंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की नर्मदा नगरीमें अमरकंटक के नर्मदा तट से 300 मीटर तक के क्षेत्र में निर्माण कार्य प्रतिबंधित होने की जानकारी देने के लिए नगर परिषद ने बुधवार को जागरूकता बोर्ड लगाया। बोर्ड में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों का हवाला देते हुए आम लोगों और भवन निर्माताओं से प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण नहीं करने की अपील की गई है।

नगर परिषद अमरकंटक की ओर से लगाए गए बोर्ड में नर्मदा नदी तट से 300 मीटर तक निर्माण प्रतिबंधित होने की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही लोगों से निर्धारित नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया है। नगर परिषद के सीएमओ चैन सिंह परस्ते ने बताया कि सूचना बोर्ड लगाने का उद्देश्य लोगों को निर्माण संबंधी प्रतिबंधों की जानकारी देना है। प्रतिबंधित क्षेत्र की सटीक सीमा, लागू नियमों और निर्माण की अनुमति के लिए संबंधित विभाग के आधिकारिक निर्देशों का पालन करना जरूरी है। उन्होंने नर्मदा तट की पवित्रता, प्राकृतिक स्वरूप और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए नियमों के पालन और जन-जागरूकता को जरूरी बताया।

नर्मदा संरक्षण को लेकर पहले भी निर्देश

नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में नदी और उसके आसपास के क्षेत्र के संरक्षण को लेकर एनजीटी पहले भी निर्देश दे चुका है। वर्ष 2016 में अमरकंटक में अतिक्रमण और प्रदूषण को लेकर बैठक हुई थी। इसमें स्थानीय नागरिकों, साधु-संतों और पर्यावरणविदों से सुझाव लिए गए थे। वर्ष 2017 में नर्मदा सेवा यात्रा के समापन समारोह से पहले एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच ने अनूपपुर कलेक्टर और नगर पंचायत को तलब किया था। प्रशासन को श्रद्धालुओं के बीच ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाने, अस्थायी शौचालय बनाने और नदी में प्लास्टिक व गंदगी जाने से रोकने के निर्देश दिए गए थे।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला

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