जबलपुर : व्यापम पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा घोटाला के आरोपित की अग्रिम जमानत निरस्त

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जबलपुर : व्यापम पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा घोटाला के आरोपित की अग्रिम जमानत निरस्त


जबलपुर, 8 अगस्त (हि.स.)। जिला कोर्ट से व्यापम पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधडी करने वाले आरोपित की अग्रिम जमानत निरस्त करते हुए पुलिस को निर्देश दिए है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। आरोपित संतोष मीणा को पुलिस थाना एसटीएफ के अपराध क्र.22/2024, अंतर्गत धारा 420,419,467,468, 471, 120-बी के आरोप में अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया है। करीब 11 साल पुराने केस में सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील मालवीय को कोर्ट ने परीक्षा में फर्जीवाडा को गंभीर अपराध माना और आरोपित की अग्रिम जमानत निरस्त कर दी।

थाना एस.टी.एफ. भोपाल में अपराध दर्ज कर एसटीएफ इकाई जबलपुर के पुलिस अधिकारी गणेश सिंह ठाकुर द्वारा विवेचना की जा रही है। आज 08 अगस्त को अभियुक्त संतोष ने गिरफ्तारी पूर्व अग्रिम जमानत आवेदन लगाया था, जिस पर सुनवाई विशेष न्यायालय एसटीएफ सुनील मालवीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर द्वारा की गई। न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजक अभिषेक दीक्षित के तर्क से सहमत होते हुए अभियुक्त संतोष मीणा की अग्रिम जमानत का आवेदन निरस्त कर दिया है।

वर्ष 2013 में व्यापम द्वारा आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में आरोपित संतोष मीणा के द्वारा अपने स्थान पर अन्य व्यक्ति को सॉल्वर के रूप में बैठाकर परीक्षा दिलवाई गई थी। संतोष ने परीक्षा देने वाले को बकायदा पैसे भी दिए थे। परीक्षा परिणाम आए तो संतोष पास हो गया, जिसके बाद वह 2014 से पुलिस आरक्षक के रूप में पुलिस विभाग में नौकरी करने लगा, वर्तमान में आरोपित संतोष मीणा थाना नईगडी रीवा में पदस्थ है।

हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक / राजू विश्वकर्मा

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