राजगढ़ःकलेक्टर डॉ. मिश्रा की अध्यक्षता में समय-सीमा बैठक, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

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राजगढ़ःकलेक्टर डॉ. मिश्रा की अध्यक्षता में समय-सीमा बैठक, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश


राजगढ़, 06 अप्रैल(हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सोमवार को कलेक्टर डॉ. गिरीशकुमार मिश्रा की अध्यक्षता में समय-सीमा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों की कार्य प्रगति तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग शिकायतों का समय-सीमा में अनिवार्य रूप से निराकरण सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक प्रकरण में संतोषजनक उत्तर पोर्टल पर दर्ज किया जाए।

बैठक में सार्थक पोर्टल की विभागवार समीक्षा की गई। जिन विभागों ने ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं की, उनसे नोटशीट पर कारण सहित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही समग्र ई-केवायसी व डिलीशन की ग्राम पंचायतवार समीक्षा की गई, जहां प्रगति कम पाई गई, उन्हें आगामी बैठक तक स्थिति में सुधार के लिए कहा गया। जनपद पंचायत खिलचीपुर के सीईओ को पिपलायकलां व रणारा पंचायतों में प्रगति बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।

कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने छात्रावासों के जिला स्तरीय निरीक्षण कराने के निर्देश दिए तथा अनुपस्थित रहने पर पीएचई व जल निगम अधिकारियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। हिट एंड रन व कृषक कल्याण प्रकरणों की जानकारी उपलब्ध न कराने पर तहसीलदार खुजनेर व नरसिंहगढ़ को भी नोटिस दिया गया। नरवाई प्रबंधन पर सख्त रुख अपनाते हुए कलेक्टर ने नरवाई जलाने पर तत्काल एफआईआर व भारी जुर्माने के निर्देश दिए। एसडीएम, पटवारी व आरआई को कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। निजी विद्यालयों की मनमानी पर भी नियंत्रण के निर्देश दिए गए। एक ही दुकान से पुस्तक क्रय कराने, पुस्तकों के अधिक मूल्य एवं अन्य अनियमितताओं पर 3 दिन के भीतर सुधार करने को कहा गया, अन्यथा 2 लाख रुपये तक का अर्थदंड लगाने की चेतावनी दी गई। ब्यावरा सहित सभी क्षेत्रों के एसडीएम को निजी स्कूलों का सख्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों पर प्रति प्रकरण एक हजार रुपए का दंड लगाया, वहीं जाति प्रमाण पत्र सहित 127 आवेदनों को डीस्पोज न करने पर प्रति आवेदन 500 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक

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