राजगढ़ःबिना लाइसेंस नहीं बिकेंगे पटाखे, दुकानों के बीच 3 मीटर की दूरी जरूरी
राजगढ़, 27 अक्टूबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में दीपावली पर आतिशबाजी के सुरक्षित विक्रय और पराली प्रबंधन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित बैठक में पटाखों की दुकानों के संचालन, अग्नि सुरक्षा, हार्वेस्टर के पंजीयन और भूसे के परिवहन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी भी मौजूद रहे।
कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में बिना वैध लाइसेंस के पटाखों और आतिशबाजी का विक्रय नहीं होना चाहिए। अस्थायी दुकानों का आवंटन निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर ही किया जाए। दुकानों के लिए पहले सुरक्षित लेआउट तैयार किया जाए और दो दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी रखी जाए। दुकानें टीन शेड में संचालित हों और प्रत्येक दुकान पर अग्निशमन उपकरण उपलब्ध रहें।
उन्होंने कहा कि वैध लाइसेंसधारियों को ही दुकानें आवंटित की जाएं। निर्धारित स्थलों के अलावा बाजारों में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध का पालन कराया जाए। स्थायी आतिशबाजी भंडारण स्थलों और मैगजीन का कार्यपालिक दंडाधिकारी तथा पुलिस अधिकारी संयुक्त निरीक्षण करेंगे। दुकानों के आसपास फायर ब्रिगेड की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
फसल कटाई के दौरान पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने और किसानों को फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के प्रति जागरूक करने को कहा। जिले में संचालित हार्वेस्टर का संबंधित थानों में पंजीयन कराया जाएगा, ताकि उनके संचालकों की जानकारी उपलब्ध रहे और जरूरत पड़ने पर निगरानी की जा सके। कलेक्टर ने जिले में भूसे की उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से भूसे के जिले से बाहर परिवहन पर रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके लिए परिवहन और भंडारण पर निगरानी रखने को कहा गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नागरिकों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और कृषि संसाधनों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें। निर्देशों के पालन में लापरवाही होने पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक

