ग्वालियरः जबरन बंद कराने वालों से सख्ती से निपटेगा जिला प्रशासन और पुलिस बल

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ग्वालियरः जबरन बंद कराने वालों से सख्ती से निपटेगा जिला प्रशासन और पुलिस बल


- कलेक्टर- एसपी ने कुछ संगठनों के बुधवार को भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर ली बैठक

- कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश

ग्वालियर, 20 अगस्त (हि.स.)। कुछ संगठनों द्वारा बुधवार, 21 अगस्त को भारत बंद कराने के आह्वान को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन व पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता तैयारियाँ की हैं। जबरन दुकानें, प्रतिष्ठान व बाजार बंद कराने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। साथ ही स्पष्ट किया है कि किसी भी संगठन के व्यक्ति इस आंदोलन के दौरान लाठी या कोई अस्त्र-शस्त्र व ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं चल सकेंगे।

कलेक्टर रुचिका चौहान एवं पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने मंगलवार देर शाम जिले के सभी एसडीएम, सीएसपी व एसडीओपी की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही कहा कि राजस्व व पुलिस अधिकारी पूरी सतर्कता व मुस्तैदी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करें।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि बुधवार, 21 अगस्त को कलेक्ट्रेट, फूलबाग चौराहा, झलकारी बाई पार्क व गोल पहाड़िया सहित ग्वालियर शहर के सभी तिराहों-चौराहों, बाजारों व सड़क मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। गड़बड़ी फैलाने की जुर्रत करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ग्वालियर शहर के अलावा डबरा, भितरवार, पिछोर, घाटीगाँव, मोहना व मुरार ग्रामीण सहित जिले के सभी इलाकों में प्रशासन व पुलिस बल मुस्तैदी के साथ तैनात रहेगा।

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने साफ किया कि जिले के ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में बंद के आह्वान से जुड़े किसी भी संगठन के व्यक्तियों के मूवमेंट के दौरान एहतियात बतौर पुलिस भी साथ में चलेगी। साथ ही हर गतिविधि की बारीकी से वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी भी कराई जायेगी।

बैठक में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने सभी एसडीएम व यह भी निर्देश दिए कि बंद का आह्वान करने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों से सतत संवाद रखें। उन्हें स्पष्ट रूप से बता दें कि बंद के दौरान संगठन का कोई भी व्यक्ति यदि कानून व्यवस्था का उल्लंघन करता है तो इसके लिये वे जवाबदेह होंगे। अधिकारी द्वय ने कहा कि सभी संबंधित संगठनों से वॉलेन्टियर की सूची भी प्राप्त करें। ये वॉलेन्टियर शांतिपूर्ण आयोजन व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिये जिम्मेदार होंगे। बैठक में यह भी साफ किया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक व आपत्तिजनक भड़काऊ संदेश या ऑडियो-वीडियो अपलोड करने व फॉरवर्ड करने वालों के खिलाफ भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में अपर कलेक्टर अंजू अरुण कुमार, एडीएम टीएन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सियाज केएम व गजेन्द्र वर्धमान, जिले के सभी एसडीएम, सीएसपी व एसडीओपी मौजूद थे। डबरा, भितरवार, घाटीगाँव व मुरार ग्रामीण के एसडीएम व एसडीओपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

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