जबलपुरः बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम अंतर्गत की गई कार्यवाही

जबलपुरः बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम अंतर्गत की गई कार्यवाही
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जबलपुरः बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम अंतर्गत की गई कार्यवाही


जबलपुर, 15 जून (हि.स.)। श्रमायुक्त एवं जिला प्रशासन के निर्देश पर सहायक श्रमायुक्त की टीम द्वारा बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम अंतर्गत शनिवार को सघन जांच व कार्यवाही की। इस दौरान एकता चौक स्थित संस्थान सब्यसाची कॉर्नर का बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 संस्थान में तीन किशोर श्रमिक पाए गए।

टीम द्वारा किशोर के मां-बाप से संपर्क कर उन्हें समझाईश दी गई एवं नियोजक को 14 से 18 वर्ष के बीच किशोर श्रमिक रखने पर एरिया इंस्पेक्टर को इसकी सूचना देने एवं प्रावधानों से अवगत कराया गया। सभी किशोर श्रमिक विद्यालय में अध्ययनरत पाए गए। साथ ही बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम अंतर्गत संबंधित के विरूद्ध प्रकरण भी बनाया गया।

ज्ञात हो कि बाल श्रमिक नियोजित करने पर बाल एवं कुमार श्रम अधिनियम अंतर्गत अंतर्गत 6 माह से 02 वर्ष तक के कारावास एवं 50 हज़ार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

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