इंदौरः हाईकोर्ट की नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर हुआ लगभग 280 प्रकरणों का निराकरण

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इंदौरः हाईकोर्ट की नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर हुआ लगभग 280 प्रकरणों का निराकरण


इन्दौर, 14 सितंबर (हि.स.)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यपालक मुख्य न्यायाधिपति संजीव सचदेवा एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के प्रशासनिक न्यायाधिपति विवेक रूसिया के आदेशानुसार शनिवार को उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। इस नेशनल लोक अदालत में उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर की ओर से 711 प्रकरणों को लोक अदालत हेतु गठित दो खण्डपीठ के समक्ष रखा गया, जिसमें खण्डपीठ द्वारा लगभग 280 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

इस वर्ष की तृतीय नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ न्यायाधिपति विजय कुमार शुक्ला द्वारा न्यायाधिपति सुबोध अभ्यंकर की गरिमामयी उपस्थिति में सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। न्यायाधिपतिगण द्वारा उपस्थित सभी व्यक्तियों को नेशनल लोक अदालत की शुभकामनाएं दी गई। उक्त खण्डपीठ में सिविल (एम.ए.सी.टी.आदि), रिट एवं क्रिमिनल से संबंधित 711 प्रकरणों को सुनवाई हेतु रखा गया था, जिसमें लगभग 280 प्रकरण निराकृत होकर, कुल मुआवजा राशि 2 करोड़ 98 लाख 5 हजार 949 रुपये के अवार्ड पारित किये गये।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

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