इंदौरः अवैध खनिज उत्खनन के 12 मामलों में वसूला जाएगा 37.21 करोड़ रुपये का अर्थदण्ड

WhatsApp Channel Join Now

- वसूली के लिए बकायेदारों की होगी संपति जप्त और कुर्क

इंदौर, 16 मई (हि.स.)। इंदौर में खनिज के अवैध उत्खननकर्ताओं पर अर्थदण्ड की बकाया वसूली के लिये सख्त कार्रवाई की जायेगी। खनिज के अवैध उत्खनन के 12 मामलों में अधिरोपित अर्थदण्ड की 37 करोड़ 21 लाख 59 हजार 817 रुपये की वसूली होगी। इसके लिये संबंधित बकायेदारों की संपत्ति जप्त और कुर्क की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह ने गुरुवार को संबंधित अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि राशि की वसूली जल्द से जल्द करें। बकाया राशि जमा नहीं करने पर उनकी संपत्ति जप्त और कुर्क की जाए।

बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से लेकर 2023-24 तक वर्तमान में 12 बकायेदारों पर 37 करोड़ 21 लाख 59 हजार 817 रुपये की अर्थदण्ड की राशि वसूली के लिए आरआरसी जारी की गई है। अवैध उत्खननकर्ता प्रतीक कौशल व अन्य पर 13 करोड़ 39 लाख 74 हजार रुपये 560, चेतन पुत्र अनिल पटवारी और कुणाल पुत्र मुकेश पटवारी पर पांच करोड़ 10 लाख 20 हजार रुपये, विजय जैन पर चार करोड़ 70 लाख 75 हजार 280 रुपये, बाबो रियलकॉन एलएलपी पर तीन करोड़ 73 लाख 68 हजार रुपये, शंकरलाल खाती पर तीन करोड़ 21 लाख 42 हजार 500 रुपये, अनिल यादव पर दो करोड़ 31 लाख 26 हजार 750 रुपये, सुधीर दांगी पर दो करोड़ 30 लाख 61 हजार रुपये, दिनेश नागर पर एक करोड़ 18 लाख 57 हजार 500 रुपये, पंकज यादव पर 59 लाख 40 हजार रुपये, रितेश चंपू अजमेरा पर 32 लाख 66 हजार 460 रुपये, कुलदीप ठाकुर पर 28 लाख 5 हजार रुपये तथा राजेन्द्र खाती पर 5 लाख 22 हजार 822 रुपये की अर्थदण्ड की राशि की वसूली की जाना है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्‍वाइन करने के लि‍ये  यहां क्‍लि‍क करें, साथ ही लेटेस्‍ट हि‍न्‍दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लि‍ये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लि‍ये  यहां क्लिक करें।

Share this story