सीतामऊ क्षेत्र के 16 किसानों पर नरवाई जलाने पर 42 हजार से अधिक का जुर्माना
मंदसौर, 18 अप्रैल (हि.स.) । मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सीतामऊ क्षेत्र में खेतों में गेहूं फसल की नरवाई (पराली) जलाने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 16 किसानों से कुल 42 हजार 500 रुपये का अर्थदंड वसूला है।
मध्यप्रदेश शासन के पर्यावरण विभाग द्वारा वर्ष 1981 के प्रावधानों तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों के तहत खेतों में फसल अवशेष जलाना प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति या संस्था पर पर्यावरण मुआवजा लगाया जाता है।
अनुविभागीय अधिकारी के निर्देश पर की गई कार्रवाई में सीतामऊ क्षेत्र के विभिन्न गांवों के किसानों पर जुर्माना लगाया गया। अधिकांश किसानों पर 2,500-2,500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया, जबकि ग्राम साखतली के एक किसान पर 5,000 रुपये का जुर्माना किया गया।
प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे फसल अवशेषों को आग लगाने के बजाय वैकल्पिक उपाय अपनाएं, ताकि पर्यावरण प्रदूषण रोका जा सके और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे।
अधिकारियों ने कहा कि आगे भी नरवाई जलाने वालों के खिलाफ निगरानी रखी जाएगी और नियमों के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
हिन्दुस्थान समाचार / अशोक झलोया

