उज्जैनः धोखाधड़ी कर वेतन आहरण के मामले में मप्र स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन  के कर्मचारी पर अपराध दर्ज

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उज्जैनः धोखाधड़ी कर वेतन आहरण के मामले में मप्र स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन  के कर्मचारी पर अपराध दर्ज


उज्जैन, 31 दिसंबर (हि.स.)। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय, भोपाल ने म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के कर्मचारी सुरेश पुत्र राजकुमार बामने,आयु 33 वर्ष निवासी- 30/बी अशोक नगर, सार्थक नगर के पास, सांवेर रोड उज्जैन के खिलाफ बुधवार को अपराध दर्ज किया है। प्रकोष्ठ के अनुसार स्थापना शाखा में पदस्थापना के दौरान धोखाधड़ीपूर्वक स्वयं को आर्थिक लाभ अर्जित करने के आशय से सुरेश ने भेरूगढ़ जेल में निरूद्ध स्वयं के भाई शुभम बामने को एमपी कॉन/मारूति इंफोटेक लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड उज्जैन कार्यालय के उपस्थिति पत्रक में आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत दर्शाकर उसका तीन माह का वेतन प्राप्त किया था।

यह अवैध लाभ आरोपी सुरेश बामने द्वारा अर्जित कर शासन के साथ छलपूर्वक, धोखाधड़ी कर आर्थिक हानि पहुंचाने के आरोप प्रमाणित पाए जाने पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकोष्ठ द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार-मध्यप्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड में वर्ष-2015 से जून-2024 तक एमपी कॉन कंपनी, भोपाल द्वारा अनुबंध अनुसार प्रदाय आउटसोर्स कर्मचारी सुरेश बामने कार्यरत था। उक्त कार्यालय में 15 फरवरी, 2022 से सुरेश बामने स्थापना शाखा का कार्य कर रहा था।

आरोपी सुरेश बामने का भाई शुभम बामने थाना नानाखेड़ा के अपराध क्रमांक 122/2022 धारा 384, 388, 389, 392, 34 भादवि के प्रकरण में भैरूगढ़ जेल में 5 मार्च,2022 से 6 जुलाई, 2022 में निरूद्ध हो गया था। जेल जाने के पूर्व शुभम बामने उसके बैंक खाते की पासबुक,एटीएम,यूपीआई पासवर्ड,मोबाईल फोन आदि उसके भाई आरोपी सुरेश बामने को दे गया था। आरोपी सुरेश बामने द्वारा अपनी स्थापना शाखा में पदस्थापना के दौरान यह जानते हुए कि उसका भाई शुभम बामने केन्द्रीय जेल भेरूगढ़ में निरूद्ध है,अपने भाई को आउटसोर्स कर्मचारी दर्शाकर उपस्थिति पत्रक तैयार कर प्रस्तुत किया। वेतन वाउचर के अनुसार शुभम बामने की उपस्थिति माह अप्रेल,2022 में 30 दिन हेतु 11,360 रू., माह मई में 31 दिन हेतु 11,360 रू. तथा माह जून,2022 में उपस्थिति दिवस 25 हेतु 9466.67 रू., इस प्रकार कुल 32,187 रू. वेतन के रूप में शुभम बामने के नाम बैंक के खाते में प्राप्त कर, आरोपी सुरेश बामने ने उक्त राशि का ट्रांसफर एटीएम/यूपीआई के द्वारा अवैध रूप से स्वयं कर उक्त राशि प्राप्त कर ली थी।

इस तरह आरोपी सुरेश बामने ने स्वयं अवैध रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त कर और शासन को आर्थिक हानि कारित कर शासन के साथ छलकर धोखाधड़ी की। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई,उज्जैन द्वारा शिकायत में लगाए गए उपरोक्त आरोप सत्यापन के दौरान सही पाए जाने पर प्रकोष्ठ मुख्यालय, भोपाल द्वारा आरोपी के विरूद्ध छलपूर्वक धोखाधड़ी करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से सुरेश बामने पिता राजकुमार बामने एवं अन्य के विरूद्ध धारा-420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उक्त आपराधिक कृत्य में मध्यप्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड व उसकी अनुबंधित कंपनी एमपी कॉन/ मारूती इंफोटेक लिमिटेड भोपाल के दोषी, अन्य अधिकारी/कर्मचारियों का पता विवेचना में लगाकर उनके विरूद्ध भी त्वरित वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / ललित ज्‍वेल

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