उज्जैन: मालवा कॉटन एवं जिनिंग फैक्टरी की करोड़ों रुपये कीमत की ताकायमी भूमि के लिए वाद दायर

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उज्जैन: मालवा कॉटन एवं जिनिंग फैक्टरी की करोड़ों रुपये कीमत की ताकायमी भूमि के लिए वाद दायर


उज्जैन, 30 अगस्त (हि.स.)। कलेक्टर ने शहर की मालवा कॉटन एवं जिनिंग फैक्टरी की करोड़ों रुपये कीमत की ताकायमी भूमि के लिए वाद दायर किया है। प्रशासन का आरोप है कि भूमि को बाले-बाले खुर्दबुर्द किया जा रहा है।

कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि उज्जैन कस्बा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1729.1 रकबा 2.801 हेक्टेयर की शासकीय भूमि जो कि पूर्व में ग्वालियर रियासत द्वारा सन 1912 में मालवा कॉटन एवं जिनिंग फैक्टरी को ताकायमी कारखाना हेतु सशर्त पट्टे पर दी गई थी और जिनिंग फैक्टरी बन्द हो जाने एवं पट्टों की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण उक्त भूमि मध्य प्रदेश शासन में वैष्ठित हो चुकी है। उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का विक्रय अधिकार नहीं होने पर भी विनय कुमार गुप्ता, वीरेन्द्र कुमार खंडेलवाल,सत्येन्द्र कुमार खंडेलवाल,अनुष्का ट्रेडलिंग प्रालि. द्वारा किशारे छाबड़ा एवं ईश्वरलाल पटेल द्वारा कपटपूर्ण तरीके से क्रय-विक्रय कर भूमि को खुर्दबुर्द किया जा रहा है। इस पर उक्त सभी के विरूद्ध 26 अगस्त को उनके निर्देश एवं अपर कलेक्टर अवि प्रसाद के मार्गदर्शन में तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अभिषेक नागराज के न्यायालय में अवैध रजिस्ट्रियों को निरस्त करने तथा भूमि पर कब्जा प्राप्त करने हेतु वाद दायर किया गया है।

तहसीलदार, उज्जैन नगर ने बताया कि यह जानकारी अतिरिक्त शासकीय अभिभाषाक मनीष गोयल के माध्यम से दी गई है। प्रकरण की विस्तृत जानकारी इस प्रकार है- उज्जैन कस्बा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1729.1 रकबा 2.801 हेक्टेयर की शासकीय भूमि जो कि पूर्व में ग्वालियर रियासत द्वारा सन 1912 में मालवा कॉटन एवं जिनिंग फैक्टरी को ताकायमी कारखाना हेतु सशर्त पट्टे पर दी गई थी। जिनिंग फैक्टरी बन्द हो जाने एवं पट्टों की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण उक्त भूमि मध्य प्रदेश शासन में वैष्ठित हो चुकी है। उक्त भूमि विनय कुमार गुप्ता, वीरेन्द्र कुमार खंडेलवाल, सत्येन्द्र कुमार खंडेलवाल, अनुष्का ट्रेडलिंक प्रालि. द्वारा निदेशक किशोर छाबड़ा एवं ईश्वरलाल पटेल द्वारा कपटपूर्ण रूप से क्रय-विक्रय कर भूमि को खुर्दबुर्द किया जा रहा है। अवैध रजिस्ट्रियां भी करवाई जा रही हैं। पट्टा की शर्त अनुसार उक्त भूमि को मालवा कॉटन जिनिंग फैक्टरी को पट्टे पर दिये जाने की स्वीकृति स्वयं वीरेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 15.10.1965 को एक राजस्व प्रकरण में दी गई थी कि यह भूमि उनके परिवार को पट्टे पर मिली है। इस स्वीकारोक्ति के बाद भी उनके द्वारा अवैध रूप से सरकारी भूमि का क्रय.विक्रय किया गया है।

उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का विक्रय का अधिकार नहीं होने से रजिस्ट्री निरस्त कराने हेतु म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर उज्जैन ने विनय गुप्ता,विरेन्द्र कुमार खण्डेलवालए सत्येन्द्र कुमार खण्डेलवाल,अनुष्का ट्रेडलिंक प्रालि. द्वारा निर्देशक किशोर छाबड़ा एवं ईश्वरलाल पटेल के विरूद्ध 26 अगस्त,22 को माननीय तृतीय अतिरिक्त जिला उज्जैन न्यायाधीश अभिषेक नागराज के न्यायालय में अवैध रजिस्ट्रीयों को निरस्त करने तथा भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु वाद दायर किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/ ललित ज्वेल

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