सिवनीः कलेक्टर ने परिवीक्षाधीन सीएमओ की सेवा समाप्ति का प्रस्ताव भोपाल भेजा

सिवनीः कलेक्टर ने परिवीक्षाधीन सीएमओ की सेवा समाप्ति का प्रस्ताव भोपाल भेजा


सिवनी, 25 नवंबर(हि.स.)। कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने शुक्रवार को अपने कर्तव्यों के निष्पादन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने वाली परिवीक्षाधीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद बरघाट कामिनी लिल्हारे की सेवा समाप्ति का प्रस्ताव आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग को भेजा है।

कलेक्टर द्वारा जारी प्रस्ताव में बताया गया कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी कमिनी लिल्हारे द्वारा शासन की महत्वकांक्षी स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियांवयन, सीएम हेल्पलाईन प्रकरणों के निराकरण तथा अपने अन्य पदेन दायित्वों के निर्वाहन में कौताही बरतना पाया गया है।

आगे बताया गया कि 26 नंवबर 21 को आयोजित समाधान ऑनलाईन अंतर्गत समीक्षा- बैठक में लंबित शिकायतों की संवीक्षा में यह पाया गया कि सुश्री लिल्हारे द्वारा लंबित शिकायतें नहीं देखी गई, जो कार्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने का द्योतक है। इस संबंध में सुश्री लिल्हारे को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 484, 02 दिसंबर 21 को जारी किया गया। जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब पत्र क्रमांक 539, दिनांक 21 फरवरी 22 को सुश्री लिल्हारे ने गलती स्वीकार की हैं।

कामिनी लिल्हारेको बार-बार निर्देशित किए जाने के उपरांत भी पी. एम. स्वनिधि योजनांतर्गत प्रथम चरण में प्राप्त लक्ष्य 25 के विरूद्ध शून्य प्रकरण वितरण एवं द्वितीय चरण में प्राप्त लक्ष्य 354 के विरूद्ध केवल 28 प्रकरण वितरित किए जाने के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत 297 हितग्राहियों को प्रथम किश्त 151 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त एवं 191 हितग्राहियों को तृतीय किश्त के भुगतान में अनावश्यक विलंब किए जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र कमांक 281, 12 सिंतबर 22 एवं पत्र क्रमांक 296, 16 सिंतबर22 को जारी किए जाने उपरांत भी उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई लिखित अथवा मौखिक जवाब प्रस्तुत नहीं किया। कामिनी लिल्हारे द्वारा वर्तमान स्थिति में एन.यू.एल.एम योजना के स्वरोजगार घटक में लक्ष्य 10 के विरुद्ध केवल 04 प्रकरण वितरित किए गए हैं एवं स्व-सहायता समूहों के बैंक लिंकेज में प्राप्त लक्ष्य 5 के विरूद्ध किसी भी समूह का बैंक लिंकेज नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति लापरवाही एवं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अव्हेलना की श्रेणी में आता है।

बताया गया कि उल्लेखित लापरवाही को कलेक्टर डॉ फटिंग द्वारा इनकी परिवीक्षावधि कार्य संतोषप्रद नहीं है मानते हुए कामिनी लिल्हारे की सेवाऐं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम 8 के उपनियम 4 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका, सेवा (कार्यपालन) नियम, 1973 के नियम 18 में वर्णित प्रावधान अंतर्गत सेवा समाप्त किए जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/रवि सनोडिया

हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्‍वाइन करने के लि‍ये  यहां क्‍लि‍क करें, साथ ही लेटेस्‍ट हि‍न्‍दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लि‍ये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लि‍ये  यहां क्लिक करें।

Share this story