डिफॉल्टर व्यवसाइयों के विरूद्ध जीएसटी अधिनियम में की जाए कार्यवाही : वाणिज्यिक कर आयुक्त

डिफॉल्टर व्यवसाइयों के विरूद्ध जीएसटी अधिनियम में की जाए कार्यवाही : वाणिज्यिक कर आयुक्त


- विभागीय समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश

भोपाल, 22 सितंबर (हि.स.)। प्रदेश के वाणिज्यिक कर आयुक्त लोकेश कुमार जाटव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय-सीमा में नियमानुसार विवरण-पत्र प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में डिफॉल्टर व्यवसाइयों के विरूद्ध जीएसटी अधिनियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाए। उन्होंने सभी पंजीकृत व्यवसाइयों से आग्रह किया है कि वे अपने विवरण-पत्र एवं कर राशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा में करें, जिससे ब्याज/शास्ति जैसी कार्यवाही से बचा जा सके।

वाणिज्यिक कर आयुक्त ने गुरुवार को इंदौर में विभागीय अधिकारियों के कार्य की समीक्षा के दौरान उक्त निर्देश दिए। बैठक में वृत्त कार्यालय एवं संभागीय कार्यालयों को दिए गए राजस्व लक्ष्य तथा उनके द्वारा प्राप्त राजस्व एवं वृत्त कार्यालयों में पंजीयत व्यवसाइयों द्वारा प्रस्तुत विवरण-पत्रों की समीक्षा की गई। राजस्व लक्ष्य की पूर्ति नहीं करने वाले संभाग एवं वृत्त कार्यालयों को वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में राजस्व लक्ष्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किये जा रहे विवरण पत्रों की समीक्षा भी की गई। बैठक में सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश / डा. मयंक

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