विदिशा: हत्यारोपितों को आजीवन कारावास की सजा

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विदिशा: हत्यारोपितों को आजीवन कारावास की सजा


विदिशा, 23 नवंबर (हि.स.)। विशेष न्यायाधीश माया विश्वलाल (अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) के न्यायालय द्वारा मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपित सुरेन्द्र सिंह और धर्मेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पायरी थाना अंतर्गत नटेरन को दोषी ठहराते हुए धारा 302 सहपठित धारा 34 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं दो-दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजक एससी/एसटी एक्ट जेएस तोमर द्वारा की गई।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी जेएस तोमर ने बुधवार को घटना के बारे में बताया गया कि मृतक दौलतसिंह ग्राम पायरी में रहकर ग्राम चौकीदार था। वह 18 मार्च 2014 को शाम 8 बजे अपने घर के सामने सोया था। नेतराम राजपूत (जो अब मृत) आया और उसे बुलाकर घर के सामने हैंडपम्प के पास ले गया। वहां नेतराम के दोनों लड़के सुरेन्द्र और धर्मेन्द्र ने जमीन विवाद को लेकर उसके साथ मारपीट की। तीनों ने उसके दोनों हाथ और पैर तोड़ दिये, छाती, सिर, पीठ में चोटें आई। पड़ोसी रामलाल हरिजन 108 बुलाकर अस्पताल बासौदा लेकर गया। लेकिन इलाज के दौरान दौलतसिंह की मृत्यु हो गई।

थाना बासौदा में प्रकरण धारा 302, 302/34 भादवि एवं 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट द्वारा आरोपीगण को उपरोक्तानुसार विचारण के उपरांत दंडित किया गया।

हिन्दुस्थान समाचार/ राकेशा कुमार मीणा

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