ग्वालियरः नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते से निराकृत हुए 8122 प्रकरण
- 68 करोड़ 46 लाख से अधिक राशि के अवार्ड पारित, 10785 व्यक्ति हुए लाभान्वित
ग्वालियर, 14 सितंबर (हि.स.)। कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार ग्वालियर जिले में भी इस साल की तीसरी नेशनल लोक अदालत शनिवार को आयोजित हुई। जिले में जिला मुख्यालय ग्वालियर पर जिला न्यायालय, कुटुबं न्यायालय,श्रम न्यायालय, रेलवे न्यायालय व जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। साथ ही सिविल न्यायालय डबरा व भितरवार में भी लोक अदलात आयोजित की गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में आयोजित नेशनल लोक अदालत के लिए गठित 73 खंडपीठों ने 8 हजार 122 मामलों में राजीनामा कराकर आपसी समझौते के आधार पर निराकरण कराया गया। साथ ही 68 करोड 46 लाख 28 हजार से ज्यादा राशि के अवार्ड पारित किए गए। नेशनल लोक अदालत से जिले में 10785 हजार व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया।
निराकृत प्रकरणों का ब्यौरा
जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि निराकृत किए गए मामलों में न्यायालयों में लंबित 1668 मामलों में लगभग 61 करोड 31लाख 16 हजार 346 की राशि के अवॉर्ड पारित हुए। इसके अलावा बैंक, नगरपालिका, विद्युत के 6 हजार 454 पूर्ववाद प्रकरणों में 7 करोड 15 लाख 11 हजार से अधिक की राशि लोक अदालत के माध्यम से वसूल की गई। निराकृत प्रकरणों में मोटर दुर्घटना के 297, चैक बाउंस के 285 , आपराधिक 620 , वैवाहिक 45 , सिविल127 , विद्युत के 156 प्रकरण,श्रम विभाग के 07 प्रकरण सम्मिलित रहे। इस बार नेशनल लोक अदालत के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (प्रधान न्यायाधीश संवर्ग) द्वारा भी 16 मामले निराकृत किये गये। जिनमें 83 लाख 21 हजार 873 के अवार्ड पारित हुए।
न्याय वृक्ष के रूप में वितरित किए गए 500 छायादार व फल-फूलदार पौधे
नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराने वाले पक्षकारों को वन विभाग के सौजन्य से न्याय वृक्ष के रूप में लगभग 500 छायादार,फूल एवं फलदार पौधे भी वितरित कराये गए। आईटीएम स्कूल ऑफ लॉ के स्टूडेंट्स द्वारा न्यायालय परिसर का भ्रमण कर नेशनल लोक अदालत की कार्यविधि भी जानी। साथ ही प्रधान जिला न्यायाधीश पीसी गुप्ता से मार्गदर्शन भी प्राप्त किया।
हाईकोर्ट की लोक अदालत में 434 प्रकरणों का हुआ निराकरण
उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में शनिवार को आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में 434 प्रकरणों का निराकरण किया गया। साथ ही मोटर दुर्घटना क्लेम अपील प्रकरणों में पीड़ित पक्षकारों को लगभग 5 करोड़ एक लाख 74 हजार रुपये का अतिरिक्त क्षतिधन दिलाया गया। नेशनल लोक अदालत का आयोजन मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन एवं उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री आनंद पाठक के मार्गदर्शन में किया गया।
उच्च न्यायालय की नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रशासनिक न्यायाधिपति आनंद पाठक व सीनियर एडवोकेट के एन गुप्ता तथा न्यायाधिपति मिलिंद रमेश फड़के व एडवोकेट संजय द्विवेदी की खण्डपीठों ने आपसी सहमति के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया।
निराकृत प्रकरणों में से एक प्रकरण इस प्रकार है कि वर्ष 2015 में 30 जुलाई को आवेदक अपने पिता के साथ मुरार से ग्राम अकलोनी जा रहा था। मोटर साइकिल को आवेदक के पिता अपनी साहड में धीमी गति से चला रहे थे। रास्ते में एक स्थान पर रूकने पर आवेदक मोटर साइकिल के पास खड़ा हुआ था। उसी समय लापरवाहीपूर्वक मोटर साइकिल चलाकर आ रहे अनावेदक ने सड़क पर एक महिला को टक्क्र मारी और भागने के चक्कर में आवेदक को भी टक्कर मार दी। इस टक्कर से आवेदक के पेट में गंभीर चोट आई और उसकी किडनी भी क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही अन्य चोटें भी आईं। इस पर आवेदक ने क्षतिपूर्ति की धनराशि में वृद्धि के लिये उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय खण्डपीठ में लगी नेशनल लोक अदालत ने पाँच लाख रुपये की वृद्धि कर दी है।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर
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