मंदसौरः 12वीं टॉपर को अफीम तस्करी में फंसाने के मामले में एसपी ने हाईकोर्ट में मानी गलती, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड
मंदसौर, 09 दिसम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ थाने से जुड़े अफीम तस्करी के मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई में मंदसौर एसपी विनोद कुमार मीणा स्वयं पेश हुए। हाईकोर्ट के सामने उन्होंने स्वीकार किया कि युवक की गिरफ्तारी और जांच प्रक्रिया में गंभीर खामियां हुई हैं। इस मामले में पहले ही 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की जा चुकी है। इस दौरान कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए सरकार से पूछा कि क्या युवक 10 साल तक फैसले का इंतजार करेगा? लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है।
गौरतलब है कि मल्हारगढ़ पुलिस द्वारा 29 अगस्त 2025 को 2.700 किलो अफीम के साथ छात्र सोहन (18) पुत्र बालाराम जोधपुर को आरोपी बनाया था। अगले दिन 30 अगस्त को मंदसौर कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया। मामले में सोहन के परिजन ने एडवोकेट हिमांशु ठाकुर से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि उनका बेटा निर्दोष है। उसने इस साल 12वीं की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन में पास की है और पीएससी की तैयारी करने वाला था। इसके बाद हाईकोर्ट में जमानत की अपील की गई और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
मल्हारगढ़ पुलिस ने एफआईआर में बताया था कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सोहनलाल को बांडा खाल चौराहा के पास श्मशान के सामने से पकड़ा और उसके पिट्ठू बैग से 2 किलो 714 ग्राम अफीम बरामद की, जिसकी कीमत 5 लाख 42 हजार रुपए आंकी गई, लेकिन बस के सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस सोहनलाल को बस से जबरन उतारकर अपनी गिरफ्त में लेती है। यहीं से एफआईआर और वास्तविक घटनाक्रम में बड़ा विरोधाभास सामने आया।
पिछली सुनवाई में आरोपी सोहनलाल के वकील ने कोर्ट में वीडियो दिखाकर कहा था कि मौके से अफीम वाला बैग बरामद नहीं किया गया। आज उसी वीडियो को दोबारा चलाकर देखा गया, जिसमें सोहनलाल के पास वही बैग साफ तौर पर नजर आया, जिसमें अफीम होने का पुलिस का दावा है। यह बिंदु अब कोर्ट के विचाराधीन है।
पुलिस के अनुसार, सोहनलाल को अफीम लेने के लिए चंद्रप्रकाश पुत्र कालूराम पाटीदार ने बुलाया था। विवेचना के दौरान चंद्रप्रकाश को भी गिरफ्तार किया गया था, हालांकि फिलहाल वह जमानत पर बाहर है। चंद्रप्रकाश पाटीदार पर पहले से थाना छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़ में अपराध क्रमांक 175/22 धारा 8, 18, 29 NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज है। उस प्रकरण में उससे 5.500 किलो अफीम जब्त की गई थी। परिजनों के अनुसार सोहनलाल 12वीं में फर्स्ट डिवीजन से पास होनहार छात्र है और पीएससी की तैयारी करना चाहता था। 29 अगस्त 2025 को वह बस से रिश्तेदारों से मिलने जा रहा था, तभी उसे जबरन उतारकर हिरासत में लिया गया और बाद में एनडीपीएस का केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

