नर्मदापुरमः गेहूं खरीदी घोटाला मामले में भाजपा नेता समेत 10 को हुई 7-7 साल की सजा

नर्मदापुरमः गेहूं खरीदी घोटाला मामले में भाजपा नेता समेत 10 को हुई 7-7 साल की सजा
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नर्मदापुरमः गेहूं खरीदी घोटाला मामले में भाजपा नेता समेत 10 को हुई 7-7 साल की सजा


भोपाल, 10 मई (हि.स.)। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया स्थित विपणन सहकारी समिति मर्यादित में 11 साल पुराने गेहूं की सरकारी खरीदी में हुए घोटाले के मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने 10 आरोपितों को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम द्वारा सुनाया गया। मामले में पिपरिया नपा अध्यक्ष नीना नागपाल के पति, पिपरिया के बहुचर्चित भाजपा नेता व विधायक के सबसे करीबी माने जाने वाले भाजपा नेता नवनीत नागपाल, शाखा प्रबंधक राजेंद्र दुबे सहित अन्य आठ आरोपित थे।

लोक अभियोजक सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। अभियुक्त गण राजेंद्र कुमार दुबे शाखा प्रबंधक, नवनीत सिंह नागपाल, अजय कुमार माहेश्वरी, जो पूर्व विधायक मुरलीधर माहेश्वरी के पुत्र बताए जाते हैं, सतीश कुमार जायसवाल, हेमराज सिंह चौधरी, राघव सिंह पुरविया, जगदीश कुमार अग्रवाल, संध्या अग्रवाल, सुनीता रघुवंशी एवं जानकी पटैल पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 409 के अंतर्गत यह कारावास दिया गया है।

प्राप्त जानकारी अनुसार नवनीत नागपाल विपणन सरकारी समिति मर्यादित पिपरिया के समिति संचालक रहते हुए समिति द्वारा वर्ष 2013- 14 के उपार्जित गेहूँ के संबंध में लोकसेवक के रूप में थे। समिति द्वारा वर्ष 2013 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित किये गये 1,04,034.19 क्विंटल गेहूं में से उपार्जित मात्रा के अनुपात में 1416.19 क्विंटल गेहूं निगम को कम परिदत्त किया गया। 1628.86 क्विंटल गेहूं अमानक स्तर का उपार्जित किया तथा परिवहन के दौरान 185.02 क्विंटल गेहूं की कमी पाई गई। इस प्रकार अभियुक्त गण ने कर्तव्य हीनता से गेहूं स्कंध में कमी,सूखत, परिवहन में कमी, अमानक स्तर के गेहूं की खरीदी पर हुई क्षति पर निगम को 1416.19 क्विंटल गेहूं की राशि 21 लाख 24 हजार 285 रूपए का नुकसान हुआ। 1628.86 क्विंटल गेहूं की राशि 20 लाख 93 हजार 528 रूपए एवं 185.02 क्विंटल गेहूं की 20 लाख 77 हजार 530 रुपये की क्षति हुई।

अपर लोक अभियोजक ने बताया कि राजेंद्र दुबे, नवनीत सिंह नागपाल, अजय कुमार माहेश्वरी, शिवनारायण जायसवाल,हेमराज सिंह, राघव सिंह, जगदीश अग्रवाल, संध्या अग्रवाल, सुनीता रघुवंशी, जानकी पटैल को धारा 409 में दोषी पाते हुये सात-सात वर्ष का कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है। आरोपितों द्वारा राशि जमा न किये जाने पर अलग से सजा दी जाएगी। सात आरोपितों को पिपरिया उप जेल ले जाया गया, जबकि तीन महिला आरोपितों को नर्मदापुरम महिला जेल भेजा गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

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