अशोकनगर : नाबालिग बहनों का रास्ता रोककर छेड़छाड़, धमकी देने वाले आरोपी को दो साल की सजा

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अशोकनगर : नाबालिग बहनों का रास्ता रोककर छेड़छाड़, धमकी देने वाले आरोपी को दो साल की सजा


अशोकनगर, 1 अक्टूबर (हि.स.)। अशोकनगर में दो नाबालिग बहनों का पीछा कर रास्ता रोकने, छेड़छाड़ करने और घटना किसी को बताने पर जान से खत्म करने की धमकी देने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने आरोपित को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने आरोपित राकेश पुत्र पर्वत सिंह अहिरवार को दो वर्ष के सश्रम कारावास और कुल तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार घटना 17 मार्च 2025 की दोपहर की है। पीड़िता अपनी छोटी बहन के साथ रोजाना की तरह पास के नल से पानी भरने जा रही थी। दोनों बहनें जब रास्ते में एक सुनसान स्थान पर पहुंचीं, तभी राकेश पुत्र पर्वत सिंह अहिरवार वहां पहुंच गया।

आरोप है कि राकेश ने दोनों बहनों को रास्ते में रोक लिया और बुरी नीयत से पीड़िता का हाथ पकड़ लिया। इस दौरान दोनों बहनों ने शोर मचाया तो आरोपित ने उन्हें धमकाया। उसने कहा कि यदि उन्होंने घटना के बारे में किसी को बताया तो वह दोनों को जान से खत्म कर देगा।

घटना के बाद दोनों बहनें काफी डर गईं। शाम को जब उनके माता-पिता मजदूरी से वापस घर लौटे, तब दोनों ने उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने राकेश अहिरवार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए गए। इनसे सहमत होते हुए अशोकनगर जिला स्थित विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने राकेश पुत्र पर्वत सिंह अहिरवार को दोषी ठहराया। अभियोजन के अनुसार आरोपित इससे पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुका है।

दोषसिद्धि के बाद न्यायालय ने राकेश को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर कुल तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

मामले में शासन की ओर से अभियोजन संचालन सहायक निदेशक अभियोजन संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक यशपाल सिंह यादव ने किया।

हिन्दुस्थान समाचार / देवेन्द्र ताम्रकार

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