अफीम तस्करी के दो अभियुक्तों को पांच-पांच साल की सजा

अफीम तस्करी के दो अभियुक्तों को पांच-पांच साल की सजा
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अफीम तस्करी के दो अभियुक्तों को पांच-पांच साल की सजा


खूंटी, 13 जनवरी (हि.स.)। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम संजय कुमार के न्यायालय ने शनिवार को अफीम तस्करी के दो आरोपितों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

जिला पुलिस ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि न्यायालय ने मारंगहादा थाना कांड संख्या 03/20 के अभियुक्त डेबा मुंडा उर्फ सोमा मुंडा और वजीर खान उर्फ छोटू को एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 सी में पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

उल्लेखनीय है कि 29 जनवरी 2020 को तत्कालीन मारंगहादा थाना प्रभारी कामेश्वर कुमार द्वारा रात्रि में छापामारी दल के साथ सलगाडीह मोड़ के पास उक्त अभियुक्तों को एक किलो 500 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

हिन्दुस्थान समाचार/ अनिल

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