व्यवसाय से जुड़े नियोजकों को दी गई श्रम अधिनियमों की जानकारी

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व्यवसाय से जुड़े नियोजकों को दी गई श्रम अधिनियमों की जानकारी


खूंटी, 31 अक्टूबर (हि.स.)। श्रम अधीक्षक कार्यालय खूंटी के सभागार में मंगलवार को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत विभिन्न श्रम अधिनियमों से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में श्रम अधीक्षक बबन कुमार सिंह ने जिले के विभिन्न व्यवसाय से नियोजकों और उनके प्रतिनिधियों को विभिन्न श्रम अधिनियमों की जानकारी दी। बताया गया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम के तहत सभी तरह के निर्माण कार्यों में लागत का एक प्रतिशत उपकर राशि के रूप में जमा किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम अन्तर्गत निबंधन कराये जाने की जानकारी भी दी। झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले कामगारों को प्रपत्र-12ए में सेवा कार्ड दिया जाना सुनिश्चित किए जाने की जानकारी देते हुए प्रपत्र उपलब्ध कराया गया।

इसके साथ ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिष्ठानों को अपने परिसर में सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की सूचना का डिसप्ले करने एवं सभी कर्मियों को निश्चित रूप से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने की जानकारी दी गई।

हिन्दुस्थान समाचार/ अनिल

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