महिला कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए: प्रधान जिला जज

महिला कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए: प्रधान जिला जज
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महिला कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए: प्रधान जिला जज


-कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन शोषण से बचाव एवं इंटरनल कंप्लेन कमेटी पर कार्यशाला

खूंटी, 11 दिसंबर (हि.स.)। डालसा खूंटी के सभागार में जेएसएलपीएस और डालसा खूंटी के संयुक्त तत्वावधान में जेएसएलपीएस के सभी कर्मियों का पोश एक्ट 2013 (कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन शोषण से बचाव) एवं इंटरनल कंप्लेन कमेटी विषय पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की शुरूआत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष सत्य प्रकाश ने किया।

प्रधान जिला जज ने अपने संबोधन में पोश एक्ट 2013 और आइसीसी के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी और कहा कि किसी भी कार्यस्थल (सरकारी या गैर सरकारी), दोनों स्थलों के लिए आसीसी समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि देश के विकास में महिला कर्मियों का योगदान मुख्य है। कार्यस्थल में वर्क कल्चर अच्छा होना चाहिए। महिला कर्मी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। डालसा के सचिव मनोरंजन कुमार ने कहा कि इस अधिनियम के तहत कार्य स्थल पर महिलाओं के लिए अलग शौचालय, सेनेटरी नैपकिन, चाइल्ड केअर यूनिट की व्यवस्था कराई जाय।

हिन्दुस्थान समाचार/ अनिल

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