(अपडेट) झारखंड कैबिनेट : सरकार राज्य के सभी 24 जिलों में खोलेगी अबुआ दवाखाना
रांची, 27 मई (हि.स.)। झारखंड सरकार राज्य के सभी 24 जिलों में अबुआ दवाखाना खोलेगी। अबुआ दवाखाना में बहु चिकित्साअ प्रणाली के तहत एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योसपैथी, यूनानी और सिद्धा विधि से इलाज किया जाएगा। यह निर्णय बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी। उन्होंबने बताया कि इस योजना के तहत विभिन्न स्वातस्य्हुं उपकेंद्रों, आयुष्मायन आरोग्यन मंदिर और स्वास्थ्य विभाग के अन्य् भवनों में बहु चिकित्सा प्रणाली पर आधारित एकीकृत औषधि केंद्र अबुआ दवाखाना की स्था पना की जाएगी। इस योजना का उददेश्य ग्रामीण जनता को एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा प्रणाली की जरूरी दवाईयां एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके। इस योजना के तहत राज्य सरकार समय-समय पर अद्यतन और निर्धारित झारखंड आवश्याक औषधि सूची के अंतर्गत आनेवाली एलोपैथी दवाईयां और अद्यतन राष्ट्रीय आयुष आवश्यक औषधि सूची के अंतर्गत आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा चिकित्सा पद्धति की दवाईयां सभी लाभार्थियों को नि:शुल्को कराएगी।
शुरूआती चरण में राज्य के सभी 24 जिलों के 745 आयुष्मन आरोग्या मंदिर (आयुष) पर एकीकृत औषधि केंद्र स्थाृपित किए जाएंगे।
संरचनात्मक और संचालन प्रणाली होगी तैयार
अबुआ दवाखाना को एकीकृत औषधि केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक संरचनात्मक और संचालन प्रणाली तैयार की जाएगी।
कैबिनेट की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
कैबिनेट के अन्य फैसले
- कैबिनेट ने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के प्रस्ताव पर झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता को झारखंड के लोकायुक्त पद पर नियुक्त किए जाने के बाद पद स्वीकृति दी।
- जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना को स्वीकृति दी गई।
- राज्य में वर्ष 2030-31 तक तीन चरणों में 35 हजार हेक्टेयर से बढ़ाकर 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती के प्रमाणीकरण का लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना पर कुल 370 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के तहत 42 करोड़ 87 लाख रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई।
- कैबिनेट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मादक पदार्थों से जुड़ी सूचनाएं देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए नई पुरस्कार नीति को भी मंजूरी दी। इस नीति के तहत नशे के कारोबार की जानकारी देने वाले लोगों को सरकार की ओर से पुरस्कृात किया जाएगा।
- इसके अलावा दुमका हवाई अड्डे से नियमित उड़ान सेवा शुरू करने की दिशा में भी अहम फैसला लिया गया। मौसम संबंधी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भारत सरकार के मौसम विभाग के साथ एमओयू करने पर सहमति बनी है।
- कैबिनेट में गंभीर रूप से बीमार दिव्यांग कलाकारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव ने बताया कि इस फैसले से राज्यि के जरूरतमंद कलाकारों को राहत मिलेगी और उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।
- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत डेवलपमेंट, मेंटनेंस, होस्टिंग सहित अन्यन कार्यों के लिए वित्त नियमावली के नियम को शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर भारत सरकार के उपक्रम मेसर्स सीएससी ई-गर्वनेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड के चयन की स्वीकृति दी गई।
- राज्य के वृद्ध और गंभीर रूप से अस्वस्थ या स्थायी रूप से दिव्यांग कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका योजना की स्वीकृति दी गई।
- खूंटी जिला के अंचल-कर्रा, मौजा-काटमकुकू और कुलहुटू में 11.635 एकड़ गैरमजरूआ खास एवं आम खाते की भूमि 17.81 करोड 58 हजार रुपये की अदायगी पर दक्षिण-पूर्वी रेलवे को लोधमा पिस्का लिंक रेल लाईन निर्माण परियोजना के लिए भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
-भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए अवधि के लिए रिपोर्ट, झारखंड सरकार, वर्ष 2026 की रिपोर्ट को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में रखने स्वीकृति दी गई।
- राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में एक जनवरी 2026 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
- सुशील कुमार, बर्खास्त सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लोहरदगा की सेवा से को झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर सेवा में पुनर्बहाल करने की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड भवन, वसंत विहार, नई दिल्ली और न्यू झारखंड भवन, बंगला साहिब रोड, नई दिल्ली के कमरों के आवास शुल्क में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश को दी जा रही अनुसेवक भत्ता और अनुसचिवीय सहायता की राशि में वृद्धि एवं अन्य सुविधाओं की स्वीकृति दी गई।
- अनिल कुमार सिन्हा पूर्व प्रबंध निदेशक, गुमला-सिमडेगा केंद्रीय सहकारी बैंक लि, गुमला के विरुद्ध जारी दंडादेश विभागीय अधिसूचना को निरस्त करने और सिन्हा को दिये गये दंड सेवा से बर्खास्तगी को परिवर्तित कर उनके पेंशन से 50 प्रतिशत की राशि की कटौती करने की स्वीकृति दी गई।
- लोक भवन/राज्यपाल सचिवालय झारखंड, रांची के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।
-विद्या कुमारी, सहायक शिक्षिका, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, देवघर और मालती दास, सहायक शिक्षिका, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, दुमका की नियुक्ति की वैधता के विरुद्ध दायर याचिकाओं में उच्चतम् और उच्च न्यायालय से पारित आदेश पर उन्हें लाभ एवं पेंशन देने की स्वीकृति दी गई।
- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए बकरा-बकरी पालन योजना के लिए 30 करोड़ रूपये के नई योजना के संचालन की स्वीकृति दी गई।
- झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा के सूचीबद्ध माल पेट्रोल, डीजल और शराब के खुदरा बिक्रेताओं, जिनकी ओर से राज्य के अंदर से क्रय के क्रम में कर (वैट) को झारखंड मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम के प्रावधानुसार कमशः त्रैमासिक विवरणी एवं मासिक विवरण 213 दाखिल करने से मुक्त किए जाने पर स्वीकृति दी गई।
- धर्मेन्द्र कुमार सिंह और अन्य बनाम झारखंड उच्च न्यायालय एवं अन्य मामले में सर्वोच्च उच्चेतम न्यायालय की ओर से पारित आदेश के अनुपालन में जिला न्यायाधीश स्तर के 05 छाया पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
- पंचम राज्य वित्त आयोग की ओर से समर्पित प्रथम प्रतिवेदन में 02 अरब 44 करोड 80 लाख 20 हजार रूपये झारखंड आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) से अग्रिम के रूप में निकासी की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड सरकार की ओर से लोकहित में पुनर्वास/पुर्नस्थापन नीति के तहत विस्थापितों को आवंटित भू-भाग या नागरिकों की ओर से सार्वजनिक उपयोग के लिए दान की गई भूमि पर मुद्रांक और निबंधन शुल्क में छूट देने की स्वीकृति दी गई।
- केंद्र प्रायोजित योजना पीएम सेतु प्रधानमंत्री स्की लिंग एंड इंप्लॉंयब्लिीटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडस आईटीआई के संचालन की स्वीकृति दी गई।
- गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर-सरिया अनुमंडल में गठित अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना में अधीनस्थ कर्मचारियों और पदाधिकारियों के 20 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
- पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर अनुमंडल में गठित अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना में अधीनस्थ कर्मचारियों और पदाधिकारियों के 41 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक- 2026 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।
- केन्द्र प्रायोजित योजना एवं केंद्रीय सेक्टर योजना के अन्तर्गत पीएम आयुष्मातन भारत हेल्था इंफ्रास्ट्रनक्चलर मिशन स्किम (पीएम-अभीम) योजना को झारखंड में संचालित किये जाने के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कार्यकाल का विस्तार और एमओयू जारी रखने की स्वीकृति दी गई।
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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak

